उत्तराखंड हरिद्वारMolestation of girl students during Physics Practical

उत्तराखंड: मौखिक परीक्षा में छात्राओं के साथ छेड़छाड़, प्रोफेसर अब्दुल अलीम अंसारी गिरफ्तार

प्रोफेसर अब्दुल अलीम अंसारी ने कई छात्रात्रों को भौतिकी की मौखिक परीक्षा लेने के बहाने बंद कमरे में बुलाया और छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की...

Molestation of girl students: Molestation of girl students during Physics Practical
Image: Molestation of girl students during Physics Practical (Source: Social Media)

हरिद्वार: जनपद हरिद्वार के एक पीजी कॉलेज में भौतिक विज्ञान का प्रेक्टिकल के दौरान एक प्रोफेसर अब्दुल अलीम अंसारी ने छात्राओं से छेड़छाड़ की। छात्राओं की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया है।

Molestation of girl students during Physics Practical

जानकारी के अनुसार बीते गुरुवार को गंगनहर कोतवाली क्षेत्र स्थित एक पीजी कॉलेज में फिजिक्स की मौखिक परीक्षा आयोजित की गई थी। इस दौरान कॉलेज में राजकीय महाविद्यालय चुड़ियाला से 50 वर्षीय प्रोफेसर अब्दुल अलीम अंसारी बतौर बाहरी परीक्षक आए थे। मौखिक परीक्षा के दौरान प्रोफेसर अब्दुल अलीम अंसारी ने 10 से अधिक छात्राओं से छेड़छाड़ और अनुचित व्यवहार किया।

कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन

इस घटना के बाद कॉलेज परिसर में छात्र-छात्राओं ने हंगामा शुरू कर दिया। नाराज छात्र-छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, और विद्यार्थियों को शांत कर स्थिति को संभाला। पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर को गिरफ्तार कर थाने ले जाकर पूछताछ की। बाद में पीड़ित छात्राएं अपने परिवार के साथ कोतवाली पहुंचीं और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

12 छात्राओं के बयान दर्ज

छात्राओं के बताया कि चुड़ियाला डिग्री कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर अब्दुल अलीम अंसारी ने कई छात्रात्रों को भौतिकी की मौखिक परीक्षा लेने के बहाने बंद कमरे में बुलाया। इस दौरान प्रोफेसर ने छात्राओं को गलत तरीके से छुआ। आरोपी ने कुछ छात्राओं के हाथों पर अपना मोबाइल नंबर भी लिखा. पुलिस ने बताया कि उन्होंने करीब 12 छात्राओं के बयान दर्ज किए हैं।

बीएनएस की धारा 75(2) के तहत मुकदमा

गंगनहर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक आरके सकलानी ने बताया कि छात्राओं की सामूहिक शिकायत पर आरोपी प्रोफेसर अंसारी को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 75(2) (यौन उत्पीड़न) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी को हिरासत में लेकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा रहा है।