उत्तराखंड नैनीतालUttarakhand high court order for migrant people

प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, रेड जोन से आने वालों के लिए बड़ी खबर

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। यह आदेश प्रवासी उत्तराखंड के लोगों को लेकर जारी किया गया है।

Uttarakhand High Court: Uttarakhand high court order for migrant people
Image: Uttarakhand high court order for migrant people (Source: Social Media)

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। यह आदेश प्रवासी उत्तराखंड के लोगों को लेकर जारी किया गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बाहरी राज्यों से आ रहे प्रवासी लोगों के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद निर्देश दिए हैं कि रेड जोन से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक रूप से बॉर्डर पर संस्थागत क्वॉरेंटाइन किया जाए। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि कोरोनावायरस टेस्ट भी आवश्यक रूप से हों और इसकी रिपोर्ट जब तक नेगेटिव ना आए तब तक प्रवासी उत्तराखंड के लोगों को उनके घर न भेजें। आपको बता दें कि हरिद्वार के रहने वाले सच्चिदानंद डबराल ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। ये बात भी सच है कि प्रवासी उत्तराखंडियों के लगातार आने से उत्तराखंड में कोरोनावायरस से हालात बिगड़ रहे हैं। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लोगों के बीच डर पैदा हो रहा है। अब उत्तराखंड हाईकोर्ट का कहना है कि रेड जोन से उत्तराखंड आने वाले हर व्यक्ति को बॉर्डर पर संस्थागत क्वॉरेंटाइन किया जाए। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति रवींद्र मैदानी के खंडपीठ के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मामले की सुनवाई हुई।
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