उत्तराखंड देहरादूनSop for film shooting in uttarakhand

उत्तराखंड में शुरू होगी फिल्मों की शूटिंग, 2 मिनट में पढ़िए गाइडलाइन की मुख्य बातें

उत्तराखंड में जल्द ही फिल्मों की शूटिंग शुरू होंगी। हम आपको इन पॉइंट के माध्यम से यह सारे दिशानिर्देश बता रहे हैं।

Uttarakhand News: Sop for film shooting in uttarakhand
Image: Sop for film shooting in uttarakhand (Source: Social Media)

देहरादून: अनलॉक वन शुरू होने के साथ ही धीरे-धीरे कई चीजों के लिए अनुमति मिलने लगी है। अब उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग के लिए उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत शूटिंग हेतु दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। हम आपको इन पॉइंट के माध्यम से यह सारे दिशानिर्देश बता रहे हैं।
1- सभी प्रोडक्शन यूनिट, फिल्म शूटिंग यूनिट और audio-visual सेक्टर को उत्तराखंड में बनाए गए नियमों का पालन करना पड़ेगा।
2- प्रोड्यूसर और लाइन प्रोड्यूसर को राज्य में आने से पहले इस वेब पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। https://dsclservices.in/uttarakhand-migrant-registration.php
3- प्रोडक्शन कंपनी के हेड को अपने फिल्म प्रोडक्शन का नाम, टीम लीडर का नाम और मोबाइल नंबर कास्ट के नाम क्रू मेंबर के नाम और मोबाइल नंबर देने होंगे।
4- प्रोडक्शन कंपनी को अपने साथ एक नोडल कर्मी भी रखना होगा> यह नोडल कर्मी शूटिंग के दौरान होने वाली हर चीज की जानकारी अधिकारियों तक पहुंचाएगा।
5- सभी को मेंबर्स की थर्मल स्क्रीनिंग बेहद जरूरी है। यह थर्मल स्कैनिंग रोजाना होगी।
6- कंटेनमेंट जोन में फिल्म शूटिंग अलाउड नहीं होगी। इसलिए फिल्म शूटिंग यूनिट के हेड को तमाम कंटेनमेंट जोन की जानकारी ले अपने पास रखनी होगी।
7- प्रोडक्शन कंपनी के हेड को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी ग्रुप मेंबर मास्क ग्लब्स पहने इसके अलावा सैनिटाइजेशन के उपकरण भी अपने पास रखे जाएं।
8- अगर ग्रुप मेंबर या फिल्म शूटिंग यूनिट का कोई भी व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया तो यह प्रोडक्शन कंपनी के हेड की जिम्मेदारी होगी।
9- अगर प्रोडक्शन यूनिट फिल्म में शूटिंग यूनिट से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया तो उसे तुरंत इस बात की जानकारी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी।
10- प्रोडक्शन यूनिट, फिल्म शूटिंग यूनिट और ऑडियो विजुअल सेक्टर के लोगों को लोकल लोगों के साथ घूमने पर पाबंदी होगी।
11- 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग और गर्भवती महिलाओं को शूटिंग और कार्यस्थल पर जाने की इजाजत नहीं होगी।
12- प्रोडक्शन कंपनी, फिल्म शूटिंग यूनिट और audio-visual सेक्टर के हेड को ये बात सुनिश्चित करनी होगी के कार्यस्थल को कोजाना सैनिटाइज किया जा रहा है।
13- जिस वाहन में फिल्म शूटिंग यूनिट को लाया जा रहा है, वो पूरी तरीके से सैनिटाइज होना चाहिए।
14- प्रोडक्शन हाउस के द्वारा ही ट्रैवल अरेंजमेंट करवाया जाएगा।
15- क्रू के लिए खाना बनाने वालों के लिए भी खास गाइडलाइन है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान खाने की जगह और कैफेटेरिया में रखा जाएगा। वेंडिंग मशीन के द्वारा ही चाय और कॉफी की सप्लाई होगी।
16- इसके अलावा मेकअप हेयर ड्रेसर को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। हर वक्त मास्क पहने रखना होगा।