उत्तराखंड देहरादूनRelief from the Supreme Court to CM Trivendra Singh Rawat

उत्तराखंड: CM त्रिवेंद्र को सुप्रीम कोर्ट से राहत, CBI जांच के आदेश पर रोक

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने भ्रष्टाचार मामले में हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी।

Trivendra Singh Rawat Supreme Court: Relief from the Supreme Court to CM Trivendra Singh Rawat
Image: Relief from the Supreme Court to CM Trivendra Singh Rawat (Source: Social Media)

देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था। इस मामले को लेकर उत्तराखंड में सियासत गरमाई हुई है। विपक्षी दल मुख्यमंत्री और सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश देने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। दरअसल एक पत्रकार ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं

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आरोप है कि साल 2016 में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत झारखंड के प्रभारी थे, तब उन्होंने एक आदमी से गौसेवा आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर धनराशि अपने रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफर कराई थी। मंगलवार को हाईकोर्ट ने कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मुख्यमंत्री को सुने बगैर ही हाईकोर्ट द्वारा इस तरह का सख्त आदेश देने से सब भौंचक्के रह गए, क्योंकि पत्रकारों की याचिका में रावत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध भी नहीं किया गया था। वहीं प्रदेश बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। बीजेपी प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ था।