उत्तराखंड देहरादूनDehradun Police Night Curfew Guideline

देहरादून में आज से नाइट कर्फ्यू, पुलिस ने कसी कमर..पहले वॉर्निंग फिर होगी कार्रवाई

देहरादून एसएसपी डॉ. योगेंद्र सिंह रावत ने जिले के अधिकारियों और थाना प्रभारियों की बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू के दौरान सभी जगहों पर तैनात रहकर पहले दिन चेतावनी जारी करनी है।

Dehradun night curfew: Dehradun Police Night Curfew Guideline
Image: Dehradun Police Night Curfew Guideline (Source: Social Media)

देहरादून: देहरादून में नाइट कर्फ्यू को लेकर आदेश जारी हो गया है। आदेश के मुताबिक देहरादून नगर निगम क्षेत्र, छावनी परिषद गढ़ी कैंट और क्लेमेनटाउन में रात 10:00 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। देहरादून एसएसपी डॉ. योगेंद्र सिंह रावत ने जिले के अधिकारियों और थाना प्रभारियों की बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू के दौरान सभी जगहों पर तैनात रहकर पहले दिन चेतावनी जारी करनी है। इसके बाद नियमों के उल्लंघन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सभी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था के बाबत तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं। रात में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रह सकती हैं। इसके अलावा रात के समय सरकारी कामों में लगे वाहनों को आने जाने की छूट दी जाएगी। पुलिसकर्मियों को भी अपनी सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं। जहां भी चेकिंग आदि हो वहां पर पूरे एहतियात के साथ पुलिसकर्मी खड़े होंगे। सरकार के निर्देशों का पालन न करने वाले को चेतावनी जारी की जाएगी। रविवार रात को कोई उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और संबंधित धाराओं व एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

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अब सवाल ये है कि आखिर नाइट कर्फ्यू में किस किस को राहत मिलेगी? इसका जवाब भी हम आपको दे रहे हैं। कर्फ्यू के दौरान चिकित्सा और आवश्यक सेवाओं जैसे फल, सब्जी, दूध, पेट्रोल और गैस आपूर्ति से जुड़े हुए वाहनों को आवागमन में छूट मिलेगी। इसके अलावा मेडिकल की दुकानें, पेट्रोल, हवाई जहाज, ट्रेन, बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट रहेगी। सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक व मजदूरों के आवागमन में छूट रहेगी। औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों को संबंधित औद्योगिक इकाई का पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर आने जाने में छूट रहेगी। नगर क्षेत्र के बाहर से यदि कोई व्यक्ति नगर क्षेत्र होते हुए किसी अन्य जनपद के राज्य के लिए अपने परिवहन से अवगत करता है तो ऐसे वाहनों को छूट रहेगी। विवाह में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को नाइट कर्फ्यू में छूट रहेगी