उत्तराखंड देहरादूनCorona curfew guidelines in Uttarakhand

उत्तराखंड: 18 मई तक कर्फ्यू, दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए कड़े नियम..पढ़िए 13 बड़ी बातें

उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में कोरोना कर्फ्यू की मियाद बढ़ा दी गई है। लेकिन सख्ती ज्यादा है।

Corona curfew Uttarakhand: Corona curfew guidelines in Uttarakhand
Image: Corona curfew guidelines in Uttarakhand (Source: Social Media)

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में कोरोना कर्फ्यू की मियाद बढ़ा दी गई है। लेकिन सख्ती ज्यादा है। 18 मई तक कर्फ्यू लगाया गया है लेकिन नियम सख्त हैं। इसे मिनी लॉकडाउन का नाम दिया जा रहा है। अगर इस सख्ती के बाद भी कोरोना पर कंट्रोल नहीं हुआ तो पूर्ण लॉकडाउन की नौबत आएगी। अब हम आपको बता रहे हैं इस कर्फ्यू की 13 खास बातें बता रहे हैं। इन नियमों का पालन हर हाल में होना है।
1-राज्य में राशन और अन्य घरेलू सामान की दुकानें केवल दो दिन खुलेंगी। 10 मई को दोपहर एक बजे तक दुकानें खुलेंगी। उसके बाद 3 दिन के अंतराल यानी 14 मई को सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक दुकानें खुलेंगी।
2-फल सब्जी, दूध , मछली अंडा आदि की दुकानें रोजाना सुबह 7 से 10 बजे तक खुली रहेंगी।
बैंक, ATM, पोस्ट ऑफिस खुले रहेंगे
3-होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों की किचन खुली रह सकती हैं, केवल टेक होम, या होम डिलीवरी की व्यवस्था रहेगी। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की पाबंदी होगी।
4- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया संस्थान खुले रहेंगे।
5- पशुचारे की दुकानें, फर्टिलाइजर की दुकान, गैराज,पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, आदि खुले रहेंगे।
6- समस्त सिनेमाहाल, बैंक्विट हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, पार्क, थियेटर , बाजार, बार और शराब की दुकानें अग्रिम आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे।
7-राजनीतिक, सामाजिक सांस्कृतिक, कार्यकर्मों पर पाबंदी रहेगी।
8- इंटर स्टेट परिवहन 50% क्षमता के साथ खुला रहेगा।
9-बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने पर स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। साथ ही 72 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। गांव लौट रहे प्रवासियों को 7 दिन आइसोलेशन में रहना अनिवार्य होगा।
10-देहरादून,नैनीताल हरिद्वार, रुद्रपुर जैसे मैदानी इलाकों से पहाड़ जाने के लिए भी RTPCR या एंटीजन टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है।
11-गर्भवती महिलाओं/रोगियों को इलाज के लिए जाते समय वैलिड आईडी/डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन/मेडिकल पेपर्स दिखाने पर आवाजाही की मंजूरी मिलेगी। इसके अलावा वैलिड टिकट दिखाने पर ही एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन से आने-जाने वालों को मंजूरी मिलेगी
12-प्रशासन ने शादी समारोह टालने की सलाह दी है। यदि टालना मुमकिन नहीं तो केवल 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी।
13- शव यात्रा में भी केवल 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
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