उत्तराखंड चम्पावतLohaghat Kiran Murder Case Update

उत्तराखंड: किरन की मुंह दबाकर हुई हत्या, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा..पति और सास गिरफ्तार

किरन सिर्फ 22 साल की थी। हर माता-पिता की तरह उसके परिवारवालों ने भी बड़े अरमानों से बेटी को ससुराल के लिए विदा किया था, लेकिन शनिवार को किरन की मौत के साथ ही सब खत्म हो गया।

Lohaghat Kiran Bohra Murder Kiran Bohar Lohaghat: Lohaghat Kiran Murder Case Update
Image: Lohaghat Kiran Murder Case Update (Source: Social Media)

चम्पावत: जिस बात का शक था, वही हुआ। चंपावत के लोहाघाट में 6 जून को दहेज प्रताड़ना की शिकार हुई किरन स्वाभाविक मौत नहीं मरी थी। उसने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि मुंह दबाकर उसकी हत्या की गई थी। इसका खुलासा किरन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है। बीते मार्च में किरन की शादी लोहाघाट के जोड़िया तोक में रहने वाले कुलदीप बिष्ट से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद ससुराल वाले किरन को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। बीते शनिवार को किरन अपने घर में मृत पाई गई थी। किरन सिर्फ 22 साल की थी। हर माता-पिता की तरह उसके परिवारवालों ने भी बड़े अरमानों से बेटी को ससुराल के लिए विदा किया था, लेकिन शनिवार को किरन की मौत के साथ सब खत्म हो गया। किरन के पिता राजेंद्र बोहरा खेतीखान के डिग्डवाल गांव में रहते हैं। उनकी शिकायत पर पुलिस मृतक के पति और सास को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस हत्या के कारणों की जांच कर रही है। किरन के पिता राजेंद्र बोहरा ने बताया कि तीन महीने पहले उन्होंने बेटी की शादी जोड़िया तोक में रहने वाले कुलदीप बिष्ट से की थी। शादी के बाद सास हीरा देवी और पति कुलदीप दहेज के लिए किरन को प्रताड़ित करने लगे। किरन ने इस बारे में अपने परिजनों को भी बताया था।

ये भी पढ़ें:

यह भी पढ़ें - उत्तराखंड: 15 दिन में पैसे डबल करने का खेल, 4 महीने में ठगे 250 करोड़..RAW तक पहुंचा मामला
बीते शनिवार कुलदीप ने रात के वक्त फोन कर उन्हें किरन के बीमार होने की सूचना दी। थोड़ी देर बात किरन की मौत की खबर भी आ गई। किरन की गर्दन पर चोट के निशान थे। छह जून को उन्होंने मृतक के पति कुलदीप सिंह बिष्ट और सास हीरा देवी के खिलाफ लोहाघाट थाने में दहेज हत्या और दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। चंपावत के सीओ अशोक कुमार सिंह ने बताया कि पीएम रिपोर्ट में मुंह दबाने से दम घुटने के कारण मौत होने की बात पता चली है। आरोपियों के खिलाफ धारा 304 बी और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ है। मामले की जांच जारी है। पुलिस ने मंगलवार को भी आरोपियों के पड़ोसियों और स्वजनों से पूछताछ की।