उत्तराखंड देहरादूनCOVID-19 Guidelines for Marriages Hotels and Gathering in Uttarakhand

उत्तराखंड में शादियों, होटलों, ढाबों को लेकर आ गई गाइडलाइन...आप भी पढ़ लीजिए

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विवाह समारोह, शादियों एवं शव यात्रा के लिए भी जरूरी गाइडलाइन्स दी हैं..

COVID-19 Marriage Guidelines: COVID-19 Guidelines for Marriages Hotels and Gathering in Uttarakhand
Image: COVID-19 Guidelines for Marriages Hotels and Gathering in Uttarakhand (Source: Social Media)

देहरादून: भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने COVID के नए वेरिएंट Omicorn के खतरों को देखते हुए विवाह समारोह, शादियों और गैदरिंग को लेकर कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं।

COVID-19 Marriage, Hotels and Gathering Guidelines:

विवाह समारोह, शादियों एवं शव यात्रा के लिए भी जरूरी गाइडलाइन्स दी गयी हैं.. विवाह समारोह एवं शव यात्रा में वैल्यू के 50% क्षमता के अनुसार व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। उत्तराखंड में Night curfew रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान COVID प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।
राजनीतिक रैली/धरना प्रदर्शन की दिनांक 16 जनवरी 2022 तक अनुमति नहीं होगी।
होटल, रेस्तरां, भोजनालय और ढाबों को केवल 50% क्षमता एवं COVID प्रोटोकॉल के तहत डाइनिंग के संचालन के लिए अनुमति होगी
खाद्य पदार्थों की टेक अवे होम डिलीवरी के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा।
उपरोक्त को छोड़कर अन्य मनोरंजन शैक्षिक सांस्कृतिक समारोह की गतिविधियों की दिनांक 16 जनवरी 2022 तक अनुमति नहीं होगी।
राज्य में बाजार और समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह 6:00 बजे से रात को 10:00 बजे तक खुलेंगे।
राज्य के सभी जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सलून, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, सभा कक्ष आदि व इससे संबंधित समस्त गतिविधियां को भी प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50% क्षमता के साथ खोला जाएगा। आगे पढ़िए..

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उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर लगेगा आपदा प्रबंधन अधिनियम:

कोविड कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सेक्शन 52, 16 एवं महामारी अधिनियम 1897 और आईपीसी की धारा 188 प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति गर्भवती एवं स्तनपान करवाने वाली महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आवश्यक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जाने की सलाह दी गई है।
बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले वह व्यक्ति जिनके पास COVID वैक्सीनेशन की दोनों डोज का प्रमाण पत्र नहीं है उन सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की आरटी पीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
राज्य में कोविड प्रबंधन की निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
सार्वजनिक स्थानों कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को मास का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करके भी 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान होगा।
सार्वजनिक स्थानों पर पान गुटखा तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित होगा।