देहरादून: एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह बैन लग गया है।
Challan for keeping plastic in Dehradun
ये बात और है कि कई जगहों पर अब भी जागरुकता के अभाव के चलते सिंगल यूज प्लास्टिक का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। शुक्रवार को देहरादून नगर निगम की टीम ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। प्लास्टिक प्रतिबंध के पहले दिन एक ऐसे युवक के खिलाफ भी कार्रवाई की गई, जो महज बीस रुपये की चाऊमीन पॉलीथिन में लेकर जा रहा था। 20 रुपये की चाऊमीन के लिए युवक पर सौ रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस दौरान करीब तीन दर्जन व्यक्तियों व व्यापारियों के चालान कर 15 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया। लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने की अपील की गई। केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश पर नगर निगम ने पिछले हफ्ते से जागरूकता अभियान चलाया हुआ है। पॉलीथिन और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग रोकने को लेकर नगर निगम की ओर से शहर के सभी थोक व्यापारियों को नोटिस भी भेजे गए हैं।
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नगर आयुक्त मनुज गोयल ने बताया कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का उत्पादन करने वाले पर पांच लाख रुपये व परिवहन करने वाले पर दो लाख रुपये जबकि विक्रेता पर एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगर कोई व्यक्तिगत रूप से पॉलीथिन यूज करते पकड़ा गया तो उससे सौ रुपये जुर्माना वसूली होगी। दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि दोगुनी हो जाएगी। नगर निगम की टीम ने शुक्रवार को हनुमान चौक समेत तिलक रोड, झंडा बाजार एवं दर्शनीगेट पर प्लास्टिक का थोक व्यापार करने वालों से तकरीबन 50 किलो पॉलीथिन जब्त की। राजपुर रोड से लेकर मसूरी डायवर्जन व शहर के समस्त प्रमुख बाजारों में चेकिंग कर पॉलीथिन का उपयोग करने वालों का चालान किया गया व जुर्माना वसूला गया। पॉलीथिन पर प्रतिबंध को लेकर व्यापारियों ने भी नगर आयुक्त से मुलाकात की। उन्होंने मांग रखी कि पहले व्यापारियों को सरकार के आदेशों की विस्तार से जानकारी दे दी जाए। इसके बाद आपसी समन्वय बनाकर मुख्य बाजारों में अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि वह पॉलीथिन व सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक के समर्थन में हैं।