उत्तराखंड देहरादूनSale purchase of land banned in Raipur Dehradun

देहरादून के इस इलाके में आप ना तो जमीन खरीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं..जारी हुए आदेश

इसे लेकर आदेश जारी हो गया है। अब आपको बताते हैं कि कहां से कहां तक आप जमीन खरीद या बेच नहीं सकते।

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Image: Sale purchase of land banned in Raipur Dehradun (Source: Social Media)

देहरादून: देहरादून के रायपुर क्षेत्र में जमीन खरीदने की प्लानिंग कर रहे लोग ध्यान दें।

Sale purchase of land banned in Raipur

अगले छह महीने तक लोग रायपुर में बनने वाले विधानसभा और सचिवालय भवन के आसपास जमीन नहीं खरीद पाएंगे। राज्य सरकार ने जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक लगा दी है। आवास विभाग ने थानो चौक तक मौजूद जमीनों की बिक्री पर 6 महीने तक के लिए रोक लगाने का प्रस्ताव तैयार किया था। इसे लेकर आदेश जारी हो गया है। अब आपको बताते हैं कि कहां से कहां तक आप जमीन खरीद या बेच नहीं सकते। उत्तर में रायपुर से थानो रोड तक, दक्षिण में मुख्य हरिद्वार रोड तक और पूरब में दूनघाटी महायोजना के भोपाल पानी, बड़ासी ग्रांट एवं काली माटी गांव की सीमा तक के क्षेत्र को शामिल कर फ्रीज जोन घोषित किया गया है। देहरादून में नया विधानसभा भवन, सरकारी दफ्तर समेत नई टाउनशिप बनाने के लिए रायपुर विधानसभा क्षेत्र के एक बड़े हिस्से में नए निर्माण कार्यों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। आगे पढ़िए

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विधानसभा भवन क्योंकि शहर के बीचोंबीच स्थित है, ऐसे में सत्र के दौरान लोगों को जाम से जूझना पड़ता है। तमाम दिक्कतों को देखते हुए साल 2007 में खंडूरी सरकार में विधानसभा-सचिवालय भवन के साथ ही अफसरों के आवास के लिए रायपुर में रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन चिन्हित की गई थी। साल 2012 में विजय बहुगुणा सरकार ने पहल करते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को इसका प्रस्ताव भेजा था। जिसके बाद 59.93 हेक्टेयर जमीन राज्य संपत्ति विभाग को हस्तांतरित हो चुकी है। इसके एवज में विभाग 7.52 करोड़ रुपए वन विभाग को दे चुका है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रस्तावित विधानसभा भवन के आसपास जमीनों की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाई है।