उत्तराखंड रुद्रपुरBoy stared at girl got one year jail in uttarakhand

उत्तराखंड: नाबालिग बच्ची को घूरकर देख रहा था युवक, मिली 1 साल की कैद, जुर्माना भी लगा

ऊधमसिंहनगर में रहने वाली एक किशोरी ने अपने अधिकारों के महत्व को समझा और गंदी नीयत से घूरने वाले को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पढ़िए पूरी खबर

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Image: Boy stared at girl got one year jail in uttarakhand (Source: Social Media)

रुद्रपुर: हमारे देश में महिलाओं को घूरना और उनका अनावश्यक पीछा करना कानूनन अपराध है।

Boy stared at girl got one year jail in uttarakhand

अगर कोई किसी महिला को बुरी नजर से देखता या स्पर्श करता है तो इसकी शिकायत पुलिस से करें। ऊधमसिंहनगर में रहने वाली एक किशोरी ने भी अपने अधिकारों के महत्व को समझा और गंदी नीयत से घूरने वाले को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी को एक साल कारावास की सजा और दो हजार रुपये का अर्थदंड भरने को कहा है। घटना रुद्रपुर की है। यहां ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में 7 सितंबर 2020 को आरोपी सुरेश कुमार गंगवार ने किशोरी को बाइक से टक्कर मार दी। घटना के वक्त पीड़ित किशोरी दुकान से सामान लेने जा रही थी। टक्कर मारने के बाद आरोपी सुरेश ने माफी मांगने के बजाय उसे बुरी नजर से घूरा। आगे पढ़िए

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Rudrapur boy stared at girl case

घर पहुंचने के बाद बच्ची ने इस बारे में परिजनों से शिकायत की। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी सुरेश कुमार के खिलाफ आठ सितंबर को पॉक्सो एक्ट के केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। अब कोर्ट ने आरोपी सुरेश कुमार गंगवार को दोषी पाते हुए, उसे सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमेश कुमार गुप्ता ने पीड़ित पक्ष की तरफ से पैरवी की। बुधवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश शिवाकांत द्विवेदी ने दोष सिद्ध करते हुए सुरेश गंगवार को आईपीसी की धारा 354डी (महिला को घूरना या निगरानी करना) के तहत सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर आरोपी को 15 दिन का अतिरिक्त कठिन कारावास भोगना होगा। अगर आपके साथ भी कोई गलत हरकत करता है या गंदी नजर से देखता है तो खामोश न रहें। पुलिस से शिकायत करें ताकि आरोपी को सबक मिले और हर महिला के लिए सुरक्षित माहौल बन सके।