उत्तराखंड देहरादूनUttarakhand Forest Inspector Recruitment Latest Update

उत्तराखंड वन दारोगा भर्ती को हाईकोर्ट ने दी हरी झंडी, अगले महीने होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा

Uttarakhand Forest Inspector Recruitment हाईकोर्ट के आदेश से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के साथ ही चयन सूची में शामिल अभ्यथियों को भी बड़ी राहत मिली है।

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Image: Uttarakhand Forest Inspector Recruitment Latest Update (Source: Social Media)

देहरादून: वन दारोगा भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। हाई कोर्ट ने वन दारोगा के पदों को भरने के लिए हरी झंडी दे दी है।

Uttarakhand Forest Inspector Recruitment

हाईकोर्ट ने एकलपीठ के उस अंतरिम आदेश को रद करने का निर्णय सुनाया है, जिसमें नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाए जाने की बात कही गई थी। इसके रद्द होने से अब वन दारोगा भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। भर्ती प्रक्रिया के तहत अगले महीने शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। कोर्ट के आदेश से आयोग के साथ ही चयन सूची में शामिल अभ्यथियों को बड़ी राहत मिली है। यहां आपको पूरा मामला भी जानना चाहिए। दिसंबर 2022 में नकल की वजह से वन दारोगा भर्ती परीक्षा को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने निरस्त कर दिया था। इसके बाद 11 जून को दोबारा लिखित परीक्षा हुई, जिसमें 50 हजार से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। 16 जून को परीक्षा परिणाम जारी किया गया, जिसमें सफल 615 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की गई। इस सूची में रद्द की गई परीक्षा में सफल रहे केवल 256 अभ्यर्थी ही जगह बना सके थे। इस दौरान हाईकोर्ट की एकलपीठ ने ऊधमसिंहनगर निवासी निधि जोशी सहित अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। आगे पढ़िए

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एकलपीठ ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ऑनलाइन परीक्षा की सफल सूची में शामिल हर अभ्यर्थी का पूरा विवरण जांचने और रिपोर्ट 15 दिन के भीतर पेश करने का निर्देश दिया था। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने एकलपीठ के 22 जून को भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने के अंतरिम आदेश को निरस्त कर दिया। खंडपीठ में सुनवाई के दौरान आयोग के अधिवकता सीके शर्मा ने कहा कि एकलपीठ के अंतरिम रोक के आदेश से पूरी चयन प्रक्रिया पर रोक लग गई है, जो नियमानुसार गलत है। गिने चुने अभ्यर्थी ही हाईकोर्ट आए हैं, उनकी वजह से पूरी प्रक्रिया तथा राज्य को बंधक नहीं बनाया जा सकता। इस पर खंडपीठ ने एकलपीठ के अंतरिम आदेश को खारिज कर दिया। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जीएस मार्तोलिया ने कहा कि हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को रद करने के निर्णय से भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने को हरी झंडी मिल गई है। अब नए सिरे से आयोजित लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर बनी चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा अगस्त में आयोजित करने की तैयारी है। Uttarakhand Forest Inspector Recruitment के माध्यम से वन दारोगा के 316 पदों को भरा जाएगा।