उत्तराखंड देहरादूनNeighbor NOC required for pet dog in Dehradun

उत्तराखंड: इस जिले में कुत्ता पालना है तो पहले पड़ोसी को खुश करें, NOC मिलने पर ही पाल सकेंगे कुत्ता

Pet Dog NOC udham singh nagar अगर आपके कुत्ते को लेकर पड़ोसियों ने नाक-भौं सिकोड़ी तो आपका डॉग लाइसेंस रद्द हो सकता है।

Pet Dog NOC udham singh nagar: Neighbor NOC required for pet dog in Dehradun
Image: Neighbor NOC required for pet dog in Dehradun (Source: Social Media)

देहरादून: अगर आप डॉग लवर हैं और कुत्ता पालना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने पड़ोसियों को खुश कीजिए।

NOC required for pet dog in udham singh nagar

वो इसलिए क्योंकि अगर कुत्ते को लेकर पड़ोसियों ने नाक-भौं सिकोड़ी तो आपका डॉग लाइसेंस रद्द हो सकता है। अगर कुत्ता पालना है तो पड़ोसी की एनओसी लेना जरूरी है। दूसरे कई नियमों का भी ध्यान रखना होगा। उधम सिंह नगर नगर निगम ने कुत्ता पालने के लिए सख्त नियम बनाए हैं। इसके तहत पड़ोसियों से एनओसी नहीं मिली तो कुत्तों का लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा। नियम न मानने पर निगम की ओर से निर्धारित जुर्माना भी लगाया जाएगा। निगम की ओर से कुत्ता पालने वालों के लिए नए नियम लागू किए जा रहे हैं। इसके तहत डॉग लाइसेंस बनाने के लिए 500 रुपये देने होंगे। हर साल लाइसेंस रिन्यू कराना होगा, ऐसा न होने पर हर तीन महीने में 100 रुपये लेट फीस देनी होगी। तीन माह से अधिक की आयु के कुत्तों का अगर छह माह तक पंजीकरण नहीं कराया तो 700 रुपये का जुर्माना देना होगा।

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कुत्तों के गले में टोकन लगाना अनिवार्य होगा, ऐसा नहीं हुआ तो निगम कुत्तों को जब्त कर लेगा। बता दें कि उधम सिंह नगर में 4000 पालतू कुत्ते होने के बाद भी नगर निगम में सिर्फ 37 के ही रजिस्ट्रेशन हुए हैं। नगर निगम की ओर से कुत्तों के लाइसेंस शुल्क अधिनियम 2022 की नियमावली तो बनाई गई है, लेकिन इसे सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा। हाल ये है कि शहर के लोग पालतू कुत्तों को खुले में शौच कराते हैं। इससे सड़कों, पार्क, खेल मैदान आदि में गंदगी फैल रही है। पड़ोसी भी परेशान रहते हैं। अब नगर निगम ने डॉग लाइसेंस की नियमावली सख्ती से लागू करने की बात कही है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. हर्ष पाल सिंह चंडोक ने कहा कि नियमावली लागू होने के बाद डॉग लाइसेंस udham singh nagar Pet Dog License बनाने के लिए शहर की कॉलोनी व सोसाइटी को नोटिस भेजे जाएंगे। नियमावली का उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।