उत्तराखंड नैनीतालRumor spread about property registry in Nainital Haldwani

उत्तराखंड: इस जिले में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री को लेकर फैली बड़ी अफवाह, प्रॉपर्टी डीलरों ने हद कर दी

डीएम ने साफ कहा कि प्रॉपर्टी डीलरों ने रजिस्ट्री को लेकर भ्रांतियां फैलाई हैं, जबकि जिले में किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री पर रोक नहीं है। जानिए पूरा मामला

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Image: Rumor spread about property registry in Nainital Haldwani (Source: Social Media)

नैनीताल: हल्द्वानी का गौलापार क्षेत्र....यहां प्रशासन ने अवैध कॉलोनियां काट रहे भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो प्रॉपर्टी डीलरों में हड़कंप मच गया।

Rumor spread about property registry in Nainital

अब तक गैर कानूनी तरीके से कृषि भूमि खरीद कर कॉलोनी बसा रहे प्रॉपर्टी डीलर किसानों को बहकाने लगे। कहने लगे कि जिले में रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है। इससे लोग परेशान हो गए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब डीएम ने स्थिति साफ कर दी है। जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सिंह ने साफ कहा कि प्रॉपर्टी डीलर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जिले में माहौल बनाया गया कि रजिस्ट्री नहीं हो रही है, जो कि सरासर गलत है। डीएम वंदना सिंह ने कहा कि किसानों की जमीन खरीद-बिक्री में कोई रोक नहीं है, रजिस्ट्री पर रोक की बात भी गलत है। पूरा मामला क्या है, ये भी जान लें। दरअसल शहर के गौलापार इलाके में प्रस्तावित हाईकोर्ट के आसपास के क्षेत्र में लंबे समय से भूमाफिया सक्रिय हैं। ये लोग कृषि भूमि खरीद कर अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं।

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अवैध तरीके से बनाई जा रही कॉलोनी के खिलाफ डीएम ने कार्रवाई के निर्देश जारी किए तो भूमाफिया में हड़कंप मच गया। भूमाफिया यहां रेरा एक्ट का उल्लंघन कर अवैध कॉलोनियां बना रहे थे। पूरे मामले की जांच हुई तो उन्होंने किसानों को भ्रमित कर रजिस्ट्री न होने की बात फैलाना शुरू कर दिया। जबकि प्रशासन ने नियम विरुद्ध हो रही रजिस्ट्री पर ही रोक लगा रखी है, जो कि सही भी है। डीएम नैनीताल वंदना सिंह ने कहा कि रेरा के एक्ट का अनुपालन कराने और केवल शपथ पत्र पर निर्भर न रहकर तहसील से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद रजिस्ट्री किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन प्रॉपर्टी डीलरों ने जिले में रजिस्ट्री न होने का माहौल बनाया। डीएम ने साफ कहा कि प्रॉपर्टी डीलरों ने रजिस्ट्री को लेकर भ्रांतियां फैलाई हैं, जबकि जिले में किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री पर रोक नहीं है।