उत्तराखंड हरिद्वारLife imprisonment to couple accused of murder in haridwar

उत्तराखंड: गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने शादी के लिए पार की हैवानियत, अब दोनों को मिला आजीवन कारावास

मुकर्रम अपनी प्रेमिका पूजा से शादी करना चाहता था, लेकिन मजहब की दीवार आढ़े आ गई। तब मुकर्रम ने एक ऐसा प्लान बनाया, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता।

Haridwar Lover Couple Murder: Life imprisonment to couple accused of murder in haridwar
Image: Life imprisonment to couple accused of murder in haridwar (Source: Social Media)

हरिद्वार: उत्तराखंड का हरिद्वार जिला....सितंबर 2016 में यहां एक ऐसी घटना हुई, जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया।

Life imprisonment to couple accused of murder in haridwar

जिले में रहने वाले एक लड़के का दूसरे धर्म की युवती से अफेयर चल रहा था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन मजहब की दीवार आड़े आ गई। तब युवक और युवती ने एक प्लान बनाया। युवक ने खाना खिलाने के बहाने एक भिखारी की हत्या कर दी। मृतक के पास अपने कपड़े छोड़ दिए, ताकि वो खुद को मरा हुआ साबित कर सके और प्रेमिका संग शांतिपूर्वक जीवन बिता सके, लेकिन गुनाह कभी छिपता नहीं है। प्रेमी और प्रेमिका आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गए। अब हत्या के आरोपित प्रेमी युगल को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रेमी को 35 हजार तथा प्रेमिका को पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित भी किया है। प्रेमी ने स्वयं की हत्या दर्शाने के लिए एक भिखारी की गला घोटकर व पाठल से निर्मम हत्या की थी। आगे पढ़िए

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आरोपी मुकर्रम भगवानपुर क्षेत्र में रहता है। 19 सितंबर 2016 को उसके भाई ने पिरान कलियर थाने में मुकर्रम की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरिफ नाम के शख्स के खिलाफ हत्या का आरोप भी लगाया था। जांच के दौरान पुलिस ने सनसनीखेज पर्दाफाश करते हुए मुकर्रम व उसकी प्रेमिका पूजा को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों अलग धर्म के हैं। ऐसे में मुकर्रम ने एक भिखारी को पाठल से काटकर उसकी हत्या कर दी। मुकर्रम ने खुद की हत्या दर्शाने के लिए अपना परिचय पत्र व पैंट भिखारी के शव के पास रख दिया था। जिसके आधार पर मुकर्रम के भाई शराफत ने उक्त शव को मुकर्रम का होना बताया था। हालांकि मुकर्रम और पूजा पकड़े गए। सबूत के आधार पर कोर्ट ने दोनों अपराधियों को आजीवन कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई है।