हरिद्वार: हरकी पैड़ी पर पत्नी को धोखे से गंगा में धक्का देकर हत्या करने के मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश आरोपी पति अनिरुद्ध भट्ट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
Husband Pushed Wife Into The Ganga For Money in Haridwar
धर्मनगरी हरिद्वार से एक ऐसा मामला सामने आया है जहाँ पर पति अपनी पत्नी को साजिश के तहत घुमाने लाया और नदी में धक्का देकर उसकी जान ले ली, दहेज को लेकर आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया। अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
पूर्व में चला था दहेज़ उत्पीड़न का मुकदमा
जोगराज सिंह चौहान निवासी पीलीभीत ने 12 मई 2016 को कोतवाली हरिद्वार में तहरीर देकर बताया था कि 2012 में पीलीभीत निवासी प्रदीप शर्मा ने धोखाधड़ी से बहला फुसलाकर उनकी बेटी एशप्रीत कौर से प्रेम विवाह कर लिया था। कुछ समय बाद उनकी बेटी को उसका पति और अन्य ससुराल वाले दहेज़ के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। आरोपी पर मुकदमा चलने के बाद भविष्य में ऐसा न करने की शर्त पर वह समझौता करके एशप्रीत कौर को लेकर हरिद्वार चला गया था। तब से हरिद्वार के नई बस्ती खड़खड़ी में किराए पर रहने लगे। 11 मई 2016 को प्रदीप शर्मा ने अपनी सास को मनजीत कौर को फोन करके 15 लाख रुपए की मांग की और कहा अगर नहीं दिया तो उनकी बेटी को जान से मार देने की धमकी दी।
गंगा घाट घुमाने के बहाने लाया था पत्नी को
घटना की रात आरोपी प्रदीप शर्मा अपनी पत्नी एशप्रीत कौर व बच्चे प्रभु को गंगा घाट पर घुमाने के बहाने हरकी पैड़ी ले गया। यहां पर पत्नी एशप्रीत कौर को फोटो खींचने की बात कहकर धनुष पुल में धोखे से गंगा में धक्का दे दिया था। जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई और काफी खोजबीन के बाद भी शव को बरामद नहीं किया गया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी प्रदीप शर्मा और उसके भाई रोहित शर्मा के खिलाफ दहेज के लिए हत्या करने के सम्बन्ध में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। जिसके बाद न्यायलय में प्रदीप शर्मा को दोषी पाया है। जबकि प्रदीप के भाई रोहित शर्मा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।