देहरादून: राजधानी में हुए गोलीकांड में आरोपी के घर और डेयरी को 3 दिन के अंदर ध्यवस्त करने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन आरोपी पक्ष से हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के बाद कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं तथा इसकी अलगी सुनाई 24 जून को होगी।
Hold on Bulldozer demolishing by High Court in Ravi Badola Murder Case
कुछ दिन पूर्व हुए हत्याकांड बाद स्थानीय लोगों और संगठनों ने जानकर हंगामा काटा और उनकी मुख्य मांग थी कि आरोपी ने अवैध निर्माण करके भवन बनाया है उसे तोड़ा जाय, जिसके बाद सरकार ने आरोपी सोनू भारद्वाज के घर और डेयरी का सर्वेक्षण किया जिसमें पाया गया कि आरोपी ने नाले के पास की सरकारी जमीन पर अवैध कब्ज़ा करके घर और डेयरी बनाई है जो कि कुल अवैध कब्जा क्षेत्रफल 66 वर्ग मीटर का है। जिसे देखते हुए पुलिस ने बीते गुरुवार को आरोपी सोनू भारद्वाज को 3 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने का समय दिया गया था।
हाईकोर्ट ने लगाई रोक, अगली सुनवाई 24 जून को
लेकिन इस मामले में आरोपी की तरफ से सोनिया शर्मा और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि एसडीएम सदर देहरादून ने याचिकाकर्ता को 20 जून को अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया था तथा इसमें अतिक्रमण कर भवन और डेयरी बनाने का आरोप लगाया था, साथ ही कहा गया था कि इस अतिक्रमण को आरोपी द्वारा हटाया जाए वरना प्रशासन इसपर खुद बुलडोज़र चलाएगा। प्रशासन ने याचिकाकर्ता को सुनने तक का मौका नहीं दिया। इस मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की अध्यक्षता में शनिवार को एक विशेष पीठ गठित की गई। न्यायमूर्ति ने मामले की सुनवाई करते हुए नोटिस पर रोक लगा दी है और दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 जून की तिथि निर्धारित की है और सरकार को इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करने का कहा है।