उत्तराखंड हल्द्वानीStudent Raped Several Times By Friends in Haldwani

Uttarakhand: छात्रा के साथ 4 युवक 1 साल तक करते रहे गैंगरेप.. क्या इन्हें आरक्षण की जरूरत है?

एक हैवानियत भरी घटना सामने आई है जिसमें एक छात्रा को चार दोस्तों ने अपनी हवस का शिकार बनाया है।

Gang Rape With a Student: Student Raped Several Times By Friends in Haldwani
Image: Student Raped Several Times By Friends in Haldwani (Source: Social Media)

हल्द्वानी: जहां एक और पूरे देश में आरक्षण पर बहस छिड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण में क्रीमी लेयर की पहचान करने संबंधी निर्णय पर सवाल उठाये जा रहे हैं, हल्द्वानी से एक भयानक घटना सामने आई है। हल्द्वानी में 4 छात्र, जो आरक्षित वर्ग से आते हैं, वो बीए की एक छात्रा के साथ पिछले सालभर से कई बार दुष्कर्म और गैंगरेप करते रहे। यही नहीं अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करते रहे और जान से मारने की धमकी भी देते रहे। सालभर बाद छात्रा ने अपनी बहन को इस भयावह घटना के बारे में बताया। बहन की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

Student Raped Several Times By Friends in Haldwani

पुलिस को दी तहरीर में युवती ने बताया कि उसकी छोटी बहन हल्द्वानी में बुआ के घर रहकर स्नातक द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रही है। अगस्त 2023 में बहन का दोस्त नीरज आर्या उसे बातों में उलझाकर नवाबी रोड स्थित किराये के कमरे में ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील वीडियो और फोटो खींच ली। इसके बाद नीरज ने छात्रा से मारपीट की और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे अपने दोस्तों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। नीरज ने यह वीडियो अपने भाई चंदू आर्या और दोस्त भुवन आर्या को भी दिखाया। आरोप है कि वीडियो देखने के बाद चंदू, भुवन और उनके साथी रोशन ने भी उसे धमकाकर सीमा नामक महिला के घर पर दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी।

चारों आरोपियों पर आईपीसी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज

अपनी पीड़ा और यातनाओं को सहते हुए छात्रा ने आखिरकार अपनी बड़ी बहन को सारी आपबीती बता दी। जानकारी मिलते ही परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। कोतवाली पुलिस ने चार युवकों और एक महिला के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376 (बलात्कार), 328 (जहर देकर नुकसान पहुंचाना), 342 (गलत तरीके से कैद करना), 323 (चोट पहुंचाना), और 506 (धमकी देना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा है कि जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।