उत्तराखंड देहरादूनBike stunt video on Dehradun-Delhi Expressway

देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेसवे पर बनाया बाइक स्टंट वीडियो, RTO ने ऐश मोहम्मद को सिखाया सबक

संदीप सैनी ने बताया कि इस मामले में मोटर वाहन अधिनियम की धारा-189 व धारा-184 रेसिंग एवं बेलगाम गति के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराने, तीन माह की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा...

Bike stunt video: Bike stunt video on Dehradun-Delhi Expressway
Image: Bike stunt video on Dehradun-Delhi Expressway (Source: Social Media)

देहरादून: आरोपी ऐश मोहम्मद ने देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेस-वे पर बाइक स्टंट का विडियो सोशल मिडिया पर अपलोड किया। परिवहन विभाग की विशेष टीम ने इंस्टाग्राम पर वीडियो देखकर जांच की युवक को RTO बुलाकर पूछताछ की। आरोपी युवक ने माफी मांगते हुए कहा कि आगे से ऐसी हरकत नहीं करेगा।

Bike stunt video on Dehradun-Delhi Expressway

दुर्घटना नियंत्रण और सड़क सुरक्षा के तहत स्टंटबाजी की शिकायतों पर एक स्पेशल टीम जांच में जुटी हुई है। यह टीम इंटरनेट मीडिया की निगरानी करती है और उन सभी वीडियो और फोटो की जांच करती है, जो देहरादून में स्टंटबाजी करते समय बनाए गए हैं। बीते दिनों जांच के दौरान, टीम ने आशु यूके राइडर इंस्टाग्राम आईडी पर एक युवक को हरे रंग की Ninja ZX-10R Bike बाइक पर स्टंटबाजी करते हुए देखा। युवक निर्माणाधीन दून-दिल्ली एक्सप्रेस-वे पर आशारोड़ी और मोहंड के बीच स्टंटबाजी कर रहा था।

बाइक नंबर से की गई पहचान

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन इसे अभी तक वाहनों के लिए खोला नहीं गया है। विडियो स्पेशल टीम ने बाइक नंबर के आधार पर उसकी जानकारी जुटाई। जिसके बाद शनिवार को युवक को RTO कार्यालय बुलाकर उससे पूछताछ की गई। आरटीओ कार्यालय में पूछताछ के दौरान युवक ने बताया कि उसका नाम ऐश मोहम्मद है। उसने बताया कि वो वीडियो उसने पिछले साल शूट किया था, जिसे उसने अब इंस्टाग्राम पर अपलोड किया है।

आरटीओ ने दी चेतावनी

आरटीओ (प्रशासन) संदीप सैनी ने आरोपी ऐश मोहम्मद को बाइक सीज कर विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी। आरटीओ ने उसे यातायात नियमों की जानकारी दी और स्टंटबाजी जीवन से खिलवाड़ होने के बारे में जानकारी दी। संदीप सैनी ने बताया कि इस मामले में मोटर वाहन अधिनियम की धारा-189 व धारा-184 रेसिंग एवं बेलगाम गति के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराने, तीन माह की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा मिल सकती है। RTO द्वारा चेतावनी दिए जाने पर युवक ने माफी मांगी, युवक के माफ़ी मांगने का विडियो भी बनाया गया। युवक के स्टंटबाजी वाले विडियो सोशल मिडिया से हटा दिए हैं, और फिलहाल उसे भविष्य में ऐसा कृत्य करने पर कड़ी सजा देने की चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है।