चम्पावत: अदालत ने उत्तराखंड के प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपील दायर करने में एक दशक से हुई देरी के बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार 8 सितंबर को, 2011 के एक हत्या के मामले में उत्तराखंड सरकार की खिंचाई की, जिसमें दोषी, जिसकी मनोविकृति का पता चला है, 15 साल से ज़्यादा समय से जेल में है।
Murder Convict suffered from psychosis will be released
अदालत एक 37 वर्षीय कैदी के मामले की सुनवाई कर रही थी, जो पहले ही 15 साल से ज़्यादा जेल में बिता चुका है। उसे उत्तराखंड के चंपावत जिले में सत्र न्यायालय ने अपनी माँ पर कथित तौर पर डंडे से हमला करने और उनकी मौत का कारण बनने के लिए दोषी ठहराया था। इस घटना में उसके पिता और पत्नी, जिन्होंने बीच-बचाव करने की कोशिश की, भी घायल हो गए थे। उसे दोषी पाया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
हिरासत के दौरान हुई मनोविकृति
निःशुल्क कानूनी सहायता का हकदार होने के बावजूद, निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए दस साल तक कोई कदम नहीं उठाया गया। 2021 में ही, उत्तराखंड विधिक सेवा समिति के माध्यम से, नैनीताल उच्च न्यायालय में एक आपराधिक जेल अपील दायर की गई। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने आरोप की गंभीरता का हवाला देते हुए उसकी सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट श्रीराम परक्कट ने बताया कि हिरासत में रहने के दौरान ही उसे मनोविकृति हो गई थी। पीठ ने लंबे समय तक कैद में रहने और समय पर कानूनी सहायता न मिलने पर चिंता व्यक्त की।
302 के तहत था हत्या का दोषी
दलील दी गई कि निचली अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी ठहराया था, हालाँकि परिस्थितियों से पता चलता है कि यह अपराध धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत आता है, जिसमें गैर-इरादतन हत्या शामिल है। यह भी तर्क दिया गया कि कोई मकसद या पूर्व-योजना नहीं थी, और अभियोजन पक्ष का मामला काफी हद तक संबंधित गवाहों पर निर्भर था। याचिका के अनुसार, यह मामला पूरी तरह से लंबी अवधि की कैद पर सर्वोच्च न्यायालय के अपने नीतिगत निर्देशों के अंतर्गत आता है।
सुओ मोटो के अंतर्गत हुई रिहाई
स्वतः संज्ञान (the suo motu case of In Re: Policy Strategy for Grant of Bail (2022) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि 10 वर्ष से अधिक की सजा काट चुके आजीवन कारावास के दोषियों को ज़मानत देने पर विचार किया जाना चाहिए, और 14 वर्ष से अधिक की सजा काट चुके दोषियों को समय से पहले रिहाई के लिए चिह्नित किया जाना चाहिए, भले ही अपील लंबित हों।