देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 10 प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष लाए गए, जिनमें से 7 को मंजूरी दी गई।
7 important proposals got approval in cabinet meeting
बीते बुधवार को उत्तराखंड कैबिनेट बैठक की शुरुआत पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करने से हुई। कैबिनेट सदस्यों ने दो मिनट का मौन रखकर उन्हें नमन किया। कैबिनेट बैठक में लोक निर्माण विभाग, शिक्षा, आवास, वित्त विभाग सहित विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा हुई।
कैबिनेट ने इन प्रस्तावों को दी मंजूरी
1. रात की पाली में काम करने की अनुमति
राज्य सरकार ने दुकानों और विभिन्न प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिलाओं को रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने की मंजूरी दी है।
हालांकि, इस अवधि में कार्य करने के लिए महिला कर्मचारियों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी। साथ ही, उनके लिए सुरक्षा संबंधी प्रावधान सुनिश्चित करना भी नियोक्ताओं की जिम्मेदारी होगी।
2. मुआवजे में बढ़ोतरी
कैबिनेट ने मानव वन्यजीव संघर्ष में मृतकों के परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने का निर्णय लिया।
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप, वन्यजीवों के हमले में घायल होने वालों के उपचार का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।
3. मेट्रो निओ प्रोजेक्ट को स्वीकृति
धामी कैबिनेट ने देहरादून शहर में मेट्रो निओ परियोजना को स्वीकृति देदी है।
केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव को परियोजना में शामिल किया जाएगा। इससे शहर में आवागमन और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
4. अभियोजन विभाग के पुनर्गठित ढाँचे को मंजूरी
कैबिनेट ने अभियोजन विभाग के नए ढांचे को स्वीकृति प्रदान करते हुए कुल 86 नए पदों के सृजन की अनुमति दी। इससे विभाग की कार्यक्षमता और न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी आने की संभावना है।
5. ऊर्जा निगम की वार्षिक रिपोर्ट
ऊर्जा निगम की वार्षिक प्रतिवेदन को आगामी विधानसभा सत्र में पटल पर रखने की अनुमति दी गई।
यह रिपोर्ट निगम की वित्तीय व प्रशासनिक स्थिति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेगी।
6.पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की वार्षिक रिपोर्ट
पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन विभाग की वार्षिक रिपोर्ट को भी विधानसभा में पेश किए जाने की मंजूरी मिली। इससे विभाग द्वारा किये गए कार्यों और आगामी योजनाओं की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगी।
7. दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम में संशोधन को मंजूरी
कैबिनेट ने दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम में (संशोधन) अध्यादेश 2025 को स्वीकृति दी है।
इसके तहत केंद्रीय श्रम संहिता को अपनाया जाएगा, जिससे राज्य के श्रम कानून राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो सकेंगे।