देहरादून: प्रदेश के दूसरे हिस्सों के साथ-साथ राजधानी देहरादून में भी निर्माण कार्यों को रफ्तार देने की कवायद शुरू हो गई है। अब यहां भी निर्माण कार्य कराए जा सकेंगे। इस बारे में डीएम डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने एक आदेश जारी किया। आइए इस आदेश की कुछ खास बातें आपको बता देंते हैं।
1-आदेश में लिखा है कि नगर निगम देहरादून के अंतर्गत आने वाले ऐसे सूचीबद्ध उद्योगों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को संचालन की अनुमति होगी, जिनका स्टाफ या श्रमिक औद्योगिक परिसर के भीतर ही रह रहे हों।
2- निर्माण कार्य के लिए बाहर से श्रमिक नहीं बुलाए जा सकते।
3-नगर निगम क्षेत्र में जहां श्रमिक उपलब्ध हों वहां निमाण कार्य शुरू कराए जा सकते हैं।
4- किताबों की दुकानें खोलने की मंजूरी दे दी गई है। दून में पंखों की दुकानें भी खुलेंगी।
5-कार्यस्थल पर काम करते वक्त मास्क पहनना होगा, सैनेटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य है।
6- दून में होने वाले सभी निर्माण कार्य केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अधीन होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में पालन करना होगा।
7-18 अप्रैल के बाद सरकार ने सरकारी निर्माण कार्यों को सशर्त मंजूरी देने का आदेश जारी कर दिया था, लेकिन ये आदेश देहरादून में प्रभावी नहीं रखा गया था। अब यहां भी शासन ने केंद्र सरकार की मानक प्रचालन विधि (एसओपी) के अनुरूप शीघ्र निर्माण कार्य कराए जाने के निर्देश दिए हैं।
8- उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में निजी क्षेत्र के निर्माण कार्यों को भी मंजूरी दे दी है, लेकिन ये कार्य पूरी तरह से केंद्र सरकार की गाइड लाइन के अधीन होंगे।