उत्तराखंड देहरादूनEmployees will not be able to go out of the district without permission in Dehradun

देहरादून: बिना परमीशन के जिले से बाहर नहीं जा सकेंगे कर्मचारी, नई गाइडलाइन जारी

पिछले दिनों हरिद्वार में सिडकुल की एक कंपनी में काम करने वाले 288 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। जिसके बाद देहरादून प्रशासन ने भी सख्ती बढ़ा दी है।

Dehradun Coronavirus: Employees will not be able to go out of the district without permission in Dehradun
Image: Employees will not be able to go out of the district without permission in Dehradun (Source: Social Media)

देहरादून: कोरोना से जूझ रहे उत्तराखंड में लॉकडाउन के बाद अनलॉक की शुरुआत हो गई है, लेकिन कोरोना काबू में नहीं आ रहा। बुधवार को उत्तराखंड में कोरोना के 451 संक्रमित मरीज मिले। इसी के साथ प्रदेश में अब तक रिपोर्ट हुए कोरोना केस का आंकड़ा बढ़कर 5300 हो गया है। बिगड़ते हालात को देखते हुए राज्य सरकार कठोर कदम उठा रही है। इसी कड़ी में देहरादून प्रशासन ने फैक्ट्री और कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार अब देहरादून में काम कर रहे कर्मचारियों को जिले से बाहर जाने के लिए संबंधित एसडीएम से परमिशन लेनी होगी। बिना प्रशासन की अनुमति के कोई कर्मचारी जिले से बाहर नहीं जा सकेगा। नियम का पालन करना अनिवार्य है। आगे भी पढ़िए इस बारे में कुछ खास बातें

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जो कर्मचारी नियमों का पालन नहीं करेंगे। उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। देहरादून में ऐसा करने की नौबत क्यों आन पड़ी, ये भी बताते हैं। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1221 हो गया है। जिनमें से 339 एक्टिव केस हैं। पिछले दिनों हरिद्वार में सिडकुल की एक कंपनी में काम करने वाले 288 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। जिसके बाद देहरादून प्रशासन ने भी जिले में सख्ती बढ़ा दी है। कोरोना के खतरे को देखते हुए कर्मचारियों के बिना अनुमति जिले से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मामलों को देखते हुए यह निर्णय लिया है।

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एसडीएम सदर गोपाल बेनवाल ने कहा कि फैक्ट्री में काम करने वाले लोग जिले से बाहर आवागमन कर रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा है। कोरोना संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके अनुसार फैक्ट्री संचालकों को अपने कर्मचारियों के बारे में जिला प्रशासन को सूचना देनी होगी। फैक्ट्रियों को बताना होगा कि उनके कितने कर्मचारी जिले से बाहर जा रहे हैं और कितने कर्मचारी बाहर से जिले मे दाखिल हो रहे हैं। जिले में आवाजाही के लिए 1500 लोगों की लिमिट तय की गई है। इससे ज्यादा लोग जिले में आवागमन नहीं कर सकेंगे। जानकारी छिपाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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