उत्तराखंड देहरादूनUttarakhand unlock three new guideline

उत्तराखंड में आज से नाइट कर्फ्यू खत्म, 31 अगस्त तक स्कूल बंद..पढ़िए नई गाइडलाइन

अनलॉक 3 के साथ ही उत्तराखँड में भी नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आइए इस बारे में आपको बताते हैं।

Uttarakhand Unlock 3 Guideline: Uttarakhand unlock three new guideline
Image: Uttarakhand unlock three new guideline (Source: Social Media)

देहरादून: अनलॉक 3 शुरू हो चुका है और उत्तराखंड के लिए भी नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इस गाइडलाइन के मुताबिक उत्तराखंड में रात का कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है। इससे पहले यानी अब तक उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू लागू था। अब नए आदेश भी जारी हो गए हैं। यू समझ लीजिए कि अब रात में पास की भी जरूरत नहीं होगी। अभी तक रात में केवल उन्हीं लोगों को आने जाने की छूट थी जो बस, ट्रेन आदि से कहीं बाहर से आए हों और घर जा रहे हों। इसके अलावा नई गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में बुधवार यानी आज से योग केंद्र और जिम खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन कुछ शर्तों का पालन करना होगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए भी सशर्त छूट दी जाएगी। नई गाइडलाइन में लॉकडाउन केवल कंटेनमेंट जोन तक सीमित कर दिया गया है। जिलाधिकारी जरूरत पड़ने पर बफर जोन का निर्धारण कर सकेंगे। आगे भी पढ़िए

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इस वक्त उत्तराखंड में 350 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन हैं। कंटेनमेंट जोन में हर तरह की गतिविधि पर पाबंदी रहेगी। उत्तराखंड में योग केंद्र और जिम खुलेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंस और कोरोना संबंधी दूसरे नियमों का पालन करना होगा। स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम आयोजित होंगे, लेकिन 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नियमों का पालन करना होगा। स्कूल-कॉलेज 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल भी नहीं खुलेंगे। स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल भी अभी बंद रहेंगे। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को पहले की तरह स्मार्ट सिटी के वेबपोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिन शहरों में कोविड-19 के अत्यधिक मामले सामने आए हैं, वहां से आने वाले लोगों को पहले की तरह सात दिन के लिए संस्थागत रूप से क्वारेंटीन होना होगा।

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राज्य के भीतर एक जिले से दूसरे जिलों की आवाजाही के लिए भी स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर रजिस्टर कराना होगा। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी बाजारों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। लोग सुबह के वक्त पार्क में सैर कर सकेंगे। होटल, मॉल और बार खोलने की अनुमति भी दी गई है। अनलॉक-3 में लोगों को कई रियायतें दी गई हैं, लेकिन कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों को फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। यहां सख्ती जारी रहेगी।
उत्तराखंड में अन्य राज्यों से प्रतिदिन अब 2000 लोगों को आने की अनुमति दी जाएगी। अभी तक यह सीमा 1500 थी।
खास बात ये भी है कि उत्तराखंड में हेलीकाप्टर से आने वालों का अनिवार्य रूप से एंटीजेन टेस्ट किया जाएगा।
अगर आप उत्तराखंड में बाहर से आए हैं और 5 दिन में लौट आते हैं तो उन्हें क्वारंटीन नहीं होना होगा।