देहरादून: कोरोना के चलते थमी जिंदगी अब धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ने लगी है। अनलॉक-3 में छूट के दायरे को बढ़ाया गया है। अब बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों पर भी किसी तरह की पाबंदी नहीं रहेगी। कुछ वक्त पहले राज्य सरकार ने प्रदेश में लोगों को सीमित संख्या में एंट्री देने का प्रावधान किया था, अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के मद्देनजर इस नियम को हटाने की तैयारी चल रही है। राज्य सरकार इसके लिए आज नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। नई गाइडलाइन जारी होने के बाद दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों और सामान पर किसी तरह की पाबंदी नहीं रहेगी।
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आपको बता दें कि केंद्र सरकार के गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र जारी किया है। इसमें लिखा है कि प्रदेश के भीतर और बाहर आने-जाने वाले लोगों और वस्तुओं की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से अपने स्तर पर परमिट की व्यवस्था अगर की गई है तो यह जारी नहीं रहेगी। उन्होंने आवाजाही के लिए राज्य सरकार या जिला प्रशासन से किसी भी तरह की अनुमति या ई-परमिट की जरूरत से इनकार किया है। केंद्र का पत्र मिलने के बाद राज्य सरकार भी हरकत में आ गई है। इस वक्त प्रदेश में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की संख्या को सीमित किया गया है।
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राज्य में कोरोना संक्रमण की आरटी-पीसीआर जांच कराए बगैर हर दिन सिर्फ 2 हजार लोगों को ही एंट्री की अनुमति देने की व्यवस्था लागू है। हालांकि हर जिले के जिलाधिकारी को विशेष मामलों में एंट्री की अनुमति देने का अधिकार दिया गया है। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की चिट्ठी मिलने के बाद प्रदेश सरकार अनलॉक-3 को लेकर जारी गाइडलाइन में संशोधन करेगी। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बताया कि हर दिन सिर्फ दो हजार लोगों को राज्य में प्रवेश की पाबंदी हटाने के संबंध में पत्रावली मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भेजी गई है। रविवार को प्रदेश सरकार इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी कर सकती है।