देहरादून: वाहन मालिक कृपया ध्यान दें। अगर आप अपनी गाड़ी की आरसी को मोबाइल नंबर से लिंक नहीं करा पाए हैं, तो ये काम जल्द कर लें। वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। आरसी को मोबाइल नंबर से लिंक कराने से आप ही फायदे में रहेंगे। ये नियम आपकी सुरक्षा के लिए ही है। आरसी को मोबाइल नंबर से लिंक करने की व्यवस्था इसलिए की जा रही है, ताकि वाहनों से जुड़ी हर जानकारी वाहन स्वामी के मोबाइल पर उपलब्ध हो सके। ऐसा ना करने वालों को भविष्य में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। परिवहन विभाग के नियम के मुताबिक नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अनिवार्य है। लेकिन पुराने वाहनों के पंजीकरण ऐसे हैं, जिनमें मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर मोबाइल नंबर बदल चुका है। ऐसे लोग जल्द से जल्द मोबाइल नंबर को आरसी से लिंक करा लें, वरना भविष्य में परेशानी उठानी पड़ सकती है। परिवहन आयुक्त कार्यालय की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। आगे पढ़िए
ये भी पढ़ें:
यह भी पढ़ें - उत्तराखंड में 17 नवंबर से खुलेंगे आवासीय स्कूल...2 मिनट में जानिए पूरी गाइडलाइन
मोबाइल नंबर के आरसी से लिंक होने के बाद गाड़ी से जुड़ी हर जानकारी वाहन मालिक के मोबाइल पर उपलब्ध होगी। वाहन के चालान और उसके भुगतान संबंधी डिटेल भी भेजी जाएगी। परिवहन विभाग के निर्देशों के अनुसार वाहन स्वामियों को समय रहते अपने मोबाइल नंबर अपडेट करने होंगे। आयुक्त कार्यालय ने अपील की है कि वाहन मालिक पोर्टल के माध्यम से अपनी आरसी को मोबाइल नंबर से लिंक कर लें। ये व्यवस्था इसलिए की जा रही है ताकि वाहन के चालान पर 90 दिन के भीतर कार्रवाई हो सके। नया नियम लागू होने के बाद तीन महीने के भीतर चालान पर कार्रवाई करनी होगी। ऐसा तभी संभव होगा जब वाहन चालक को समय रहते चालान की सूचना भेजी जाएगी। इसके लिए आरसी का मोबाइल नंबर से लिंक होना जरूरी है। अभी तक वाहनों के चालान छह से आठ महीने तक आरटीओ में लंबित पड़े रहते हैं। नया नियम लागू होने पर तीन महीने बाद चालान का निपटारा कोर्ट में होगा।