रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड के वन मंत्री हरक सिंह रावत को तीन माह की जेल की सजा सुनाई गई है। सीजेएम शहजाद अहमद वाहिद की अदालत ने हरक सिंह रावत को साल 2012 में विधानसभा चुनाव के दौरान सरकारी कार्य में व्यवधान पैदा करने के मामले में सजा सुनाई। हालांकि उनको मौके पर ही जमानत मिल गई। दरअसल 2012 में कैबिनेट मंत्री डा. हरक सिंह रावत ने रुद्रप्रयाग विधान सभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। तब उन पर आचार संहिता का उल्लंघन और प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों से अभद्रता का आरोप लगा था। इस मामले में हरक सिंह रावत के विरुद्ध FIR दर्ज हुई थी, जिसकी विवेचना के बाद मामला कोर्ट में पहुंचा था। इस मामले की सुनवाई लंबे समय से चल रही थी। उच्च न्यायालय नैनीताल के विशेष निर्देश के तहत मामले में कार्रवाई पूरी की गई। इस साल 7 फरवरी को सुनवाई के दौरान सीजीएम ने डा. रावत को एक घंटे तक कठघरे में खड़ा भी रखा था। मामले में वो अपनी सुनवाई तिथि पर नियमित कोर्ट में पेश हो रहे थे।
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