उत्तराखंड देहरादूनOne time chance for government job in uttarakhand

उत्तराखंड: सरकारी नौकरी में मिली वन टाइम छूट.. 42 साल वाले भी कर सकते हैं अप्लाई

कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुई समूह-ग की आवेदन प्रक्रिया में सरकार ने वन टाइम छूट दी है

Uttarakhand government job: One time chance for government job in uttarakhand
Image: One time chance for government job in uttarakhand (Source: Social Media)

देहरादून: कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण उत्तराखंड में समूह-ग की भर्ती और आवेदन प्रक्रिया काफी हद तक प्रभावित हुई थी। ऐसे में कई अभ्यर्थी समूह-ग के लिए आवेदन का अवसर गंवा बैठे थे। इन अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार एक बड़ी खुशखबरी लाई है। अब प्रदेश सरकार ने समूह-ग के पदों पर आवेदन के लिए आयु सीमा में छूट दे दी है और यह छूट एक बार के लिए ही दी गई है। 42 साल की उम्र पूरी करने वालों को सरकारी सेवा में आवेदन का एक और मौका दिया गया है। कोविड-19 को देखते हुए निर्णय लिया गया है। जी हां, समूह-ग की भर्ती परीक्षा में अब 42 वर्ष की उम्र पूरे करने वाले लोग भी आवेदन कर सकते है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने इस खबर की पुष्टि की है और आदेश भी जारी कर दिए हैं। बता दें कि हजारों उम्मीदवारों के लिए यह आवेदन का आखिरी अवसर था और सरकार के इस फैसले से हजारों उम्मीदवारों को फायदा होगा।

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प्रदेश में सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन करने की अधिकतम आयु 42 वर्ष है। इस साल कोविड के कारण भर्ती स्थगित हो गई थी और जिनका आवेदन करने का आखिरी मौका था, उनके हाथ से मौका निकल गया था।मगर सरकार के आदेश के बाद अब सभी अभ्यर्थियों को राहत मिली है। इस आदेश के जारी होने के बाद अब उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जनवरी 2020 के आधार पर होगी। इससे वे अभ्यर्थी भी आवेदन कर पाएंगे जिन का आवेदन करने का यह आखिरी मौका था। एक जनवरी से जुलाई 2020 के बीच 42 साल की उम्र पूरी करने वाले आवेदन कर सकेंगे और परीक्षा दे सकेंगे। कोविड के कारण आयोग को आवेदन और भर्ती की प्रक्रिया को स्थगित करना पड़ा था और इसी के कारण हजारों अभ्यर्थी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन से वंचित रह गए थे, जिनकी निर्धारित आयु पूरी हो चुकी है। उन्होंने आयु सीमा में छूट दिए जाने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री ने उनके अनुरोध पर कार्मिक विभाग को आयु सीमा में छूट के निर्देश दिए। आदेश के मुताबिक आयु सीमा में केवल एक बार के लिए ही आयु की गणना 1 जनवरी 2020 के आधार पर किए जाने की छूट दी गई है और इस अवधि के बाद भविष्य में होने वाली चयन प्रक्रिया में यह लाभ मान्य नहीं होगा।