उत्तराखंड देहरादूनHoli guidelines in uttarakhand

उत्तराखंड में होली के लिए गाइडलाइन जारी..2 मिनट में पढ़िए पूरी खबर

उत्तराखंड में होली के लिए शासन द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है। 2 मिनट में आप भी पढ़ लीजिए

Uttarakhand holi guidelines: Holi guidelines in uttarakhand
Image: Holi guidelines in uttarakhand (Source: Social Media)

देहरादून: उत्तराखंड शासन ने कोरोना को देखते हुए होली व अन्य त्योहारों के लिए गाइडलाइन जारी की है इसके तहत होलिका दहन कार्यक्रम स्थल की छमता 50 फीसदी व्यक्तियों के लिए ही अनुमति रहेगी तथा होलिका दहन स्थल पर भीड़ का जमावड़ा नहीं किया जाएगा कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले समस्त व्यक्ति मास्क व समाजिक दूरी के नियम का पालन करेंगे होलिका दहन कार्यक्रम में 60 साल से ऊपर की महिला व पुरुष 10 साल से कम उम्र के बच्चे तथा गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति कार्यक्रम में प्रतिभाग करने से बचें होली मिलन स्थल पर स्थल की क्षमता का 50 फीसदी अधिकतम 100 से ज्यादा व्यक्ति प्रति भाग नहीं करेंगे समारोह के आयोजकों द्वारा स्थल के प्रवेश पर थर्मल स्कैनिंग सैनिटाइजर आदि व्यवस्थाओं की सुनिश्चित किया जाएगा तथा बुखार जुखाम आदि से पीड़ित व्यक्तियों तथा बिना मास पहने व्यक्तियों का शालीनता के साथ स्थल पर प्रवेश न करने की सलाह दी जाए होली मिलन स्थलों पर शालीनता के साथ होली मनाई जाए किसी प्रकार का हुड़दंग आदि नहीं किया जाएगा सार्वजनिक स्थल पर मदिरापान तेज म्यूजिक लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग नहीं किया जाएगा कैंटोनमेंट जोन मैं होली खेलना पूर्णता प्रतिबंध रहेगा लोग अपने घरों के अंदर ही होली मना सकते हैं संकरी सड़कों व संकरी गलियों आदि में होली खेलने से बचे हैं होली में पानी वागी ले रंगों का प्रयोग करने से बचें वस्तु के रंग ऑर्गेनिक रंगों का प्रयोग करें होली मिलन समारोह में यथासंभव खाद्य सामग्री आदि का वितरण से परहेज किया जाए यदि आवश्यक है तो खाद्य पदार्थ व पेयजल वितरण के लिए डिस्पोजेबल गिलास व बर्तनों का प्रयोग किया जाए समारोह स्थल पर आयोजकों द्वारा डस्टबिन आदि की समुचित व्यवस्था की जाएगी तथा कूड़े आदि के इधर उधर ना बिखरा कर डस्टबिन का प्रयोग किया जाएगा समारोह स्थल पर कोविड-19 इनको व दिशा निर्देशों का समुचित अनुपालन करने का दायित्व आयोजकों का होगा समय समय पर भारत सरकार राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा इसमें सोशल डिस्टेंसिंग सैनिटाइजेशन और मास्क का उपयोग इत्यादि शामिल है
यह भी पढ़ें - उत्तराखंड: यहां बनी देश की पहली आपदा रोधी आलीशान हट..आप भी चले आइए