उत्तराखंड देहरादूनRules for outsiders in Uttarakhand

उत्तराखंड में बाहर से आने वाले लोग ध्यान दें..इन नियमों का पालन करें, वरना NO ENTRY

बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी देहरादून के पोर्टल पर पंजीकरण करना जरूरी होगा। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए जिले में यह व्यवस्था बनाई गई है।

Coronavirus in uttarakhand: Rules for outsiders in Uttarakhand
Image: Rules for outsiders in Uttarakhand (Source: Social Media)

देहरादून: उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी देहरादून के पोर्टल पर पंजीकरण करना जरूरी होगा। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए जिले में यह व्यवस्था बनाई गई है। राज्य से बाहर गए लोगों को भी लौटने पर सात दिन क्वारंटाइन रहना होगा। देहरादून के डीएम आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बाहरी राज्यों ने आने वाले पर्यटक, श्रद्धालुओं या अन्य लोगों को पोर्टल पर पंजीकरण के बाद ही जिले में प्रवेश दिया जाएगा। वहीं उन्हें कोरोना की बीते 72 घंटे कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। वहीं, राज्य से बाहर जाने वाले या बाहर से आ रहे लोगों को वापसी पर सात दिन के क्वारंटाइन रहना होगाा। इसकी स्वास्थ्य विभाग मानिटरिंग करेगा। ऐसे लोग बाहर जाने के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं।डीएम ने बताया कि जिले में ऐसे संक्रमित व्यक्ति जिन्हें स्वास्थ्य को देखते हुए चिकित्सालय में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है ऐसे व्यक्ति होम आइसोलेशन में जाने के लिए वेबसाइट https://dsclservices.org.in/self-isolation.php पर आवेदन कर पंजीकरण करा सकते हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग उनकी मानिटरिंग करने के साथ ही दवा और अन्य व्यवस्थाए कराएगा। देहरादून की सीमा में प्रवेश करने और बाहरी व्यक्तियों को देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा। लोगों को 72 घंटे पूर्व तक की निगेटिव रिपोर्ट के साथ ही प्रवेश मिलेगा। उत्तराखंड राज्य के निवासी जो अन्य राज्यों से जनपद सीमा में प्रवेश करेंगे उन्हें स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा। ऐसे व्यक्ति वापसी पर स्वयं को 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन करेंगे साथ ही स्वास्थ्य की निरंतर मॉनिटरिंग करेंगे। इस दौरान किसी भी प्रकार के रोग के लक्षण महसूस होने पर कोविड हेल्पलाइन पर संपर्क करेंगे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु समय-समय पर जारी भारत सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य होगा।
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