उत्तराखंड देहरादूनCurfew Guideline in Uttarakhand till 8 June

उत्तराखंड में 8 जून तक कर्फ्यू, दुकानों के लिए थोड़ी सी राहत...पढ़िए पूरी गाइडलाइन

8 जून तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसमें सिर्फ दुकान खोलने को लेकर थोड़ी सी राहत दी गई है। आइए आप भी पूरी गाइडलाइन पढ़ लीजिए।

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Image: Curfew Guideline in Uttarakhand till 8 June (Source: Social Media)

देहरादून: उत्तराखंड में 8 जून तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसमें सिर्फ दुकान खोलने को लेकर थोड़ी सी राहत दी गई है। आइए आप भी पूरी गाइडलाइन पढ़ लीजिए।
1- कर्फ्यू के मध्य वैक्सीनेशन कार्यक्रम राज्य में जारी रहेगा। आपको वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन दिखाने पर छूट मिलेगी।
2- कर्फ्यू की अवधि में यथासंभव विवाह समारोह आयोजित न करने की सलाह दी जाती है अगर विवाह समारोह को स्थगित किया जाना संभव न हो तो अधिकतम 20 लोगों को rt-pcr नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ सम्मिलित होने की अनुमति मिलेगी।
3- शव यात्रा में अधिकतम 20 लोग सम्मिलित हो सकते हैं।
4- समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लास चलाने की अनुमति जारी रहेगी।
5- सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बाजार, खेल स्टेडियम, खेल के मैदान अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।
6-सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल गतिविधियां ,मनोरंजन, शैक्षिक और सांस्कृतिक समारोह अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।
7- मदिरा की दुकान एवं बाहर अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।
8-उत्तराखंड राज्यों में बाहरी राज्यों से आने वाले सभी व्यक्तियों को 72 घंटे पहले की आरटी पीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी।
9- बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
10-सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं, आयुष सेवाएं 24 घंटे संचालित रहेंगी।
11-बैंक शाखाएं सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक खुलेंगे।
12-कर्फ्यू के दौरान खाद्यान्न वितरण को सरल बनाने के लिए सभी राशन के सस्ते गल्ले की दुकानें 1 जून 2021 से 8 जून 2021 तक सुबह 8:00 बजे से सुबह 11:00 बजे तक खुलेगी।
13-राशन की दुकानें, किराने के सामान की दुकानें और जनरल स्टोर 1 जून और 5 जून को सुबह 8:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक खुलेंगे।
14- किताबों की दुकानें 1 जून एवं 5 जून को सुबह 8:00 बजे से 1:00 बजे तक खुलेंगे।
15-फल, सब्जी, डेयरी ,दूध, मांस, चिकन और मछली की बिक्री सुबह 8:00 से 11:00 बजे तक होगी।
16-रेस्टोरेंट, होटल, भोजनालय और ढाबों को सिर्फ होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी।
17- देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने वाले समस्त यात्रियों को rt-pcr नेगेटिव रिपोर्ट रखना अनिवार्य होगा।
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