उत्तराखंड देहरादूनComplete guideline of curfew in Uttarakhand till June 15

उत्तराखंड में 15 जून तक कर्फ्यू, कहां-कहां मिली छूट..2 मिनट में पढ़ लीजिए पूरी गाइडलाइन

कोविड कर्फ्यू एक हफ्ते के लिए बढ़ गया है, यानी 15 जून तक प्रदेश में पाबंदियां लागू रहेंगी। हालांकि राहत वाली बात ये है कि राज्य में कई तरह की दुकानों को खोलने के लिए हफ्ते में दिन तय कर दिए गए हैं।

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Image: Complete guideline of curfew in Uttarakhand till June 15 (Source: Social Media)

देहरादून: कोविड के मामले घटने के साथ ही प्रदेश सरकार ने कोविड कर्फ्यू में ढील देते हुए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। एक हफ्ते के लिए कोविड कर्फ्यू आगे बढ़ा दिया गया है, यानी 15 जून तक प्रदेश में पाबंदियां लागू रहेंगी। हालांकि राहत वाली बात ये है कि राज्य में कई तरह की दुकानों को खोलने के लिए हफ्ते में दिन तय कर दिए गए हैं। रविवार को कैबिनेट मंत्री और सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने मुख्य सचिव ओमप्रकाश के साथ कोविड कर्फ्यू में ढील देने के संबंध में चर्चा की। सीएम तीरथ सिंह रावत की अनुमति मिलने के बाद मुख्य सचिव ने 15 जून तक राज्य में कोविड कर्फ्यू बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए। व्यापारियों की मांग का सम्मान करते हुए दुकानों को खोलने के लिए अलग-अलग दिन तय किए गए हैं। प्रदेश में राशन, किराने, जनरल स्टोर, स्टेशनरी और किताबों की दुकानें नौ जून बुधवार और 14 जून सोमवार को सुबह आठ बजे से दोपहर एक बजे तक खुलेंगी। इसी तरह फोटो कॉपी और टिंबर मर्चेंट की दुकानें खोलने के लिए नौ जून का दिन तय है। राशन लेने वाले लोगों के लिए सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें नियमित तौर पर सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। आगे पढ़िए

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11 जून को चश्मे, साइकिल स्टोर, औद्योगिक मशीनरी, मोर्टर पार्टस एवं ड्राइक्लीनर्स, खाद्य पैकेजिंग, कपड़ा, रेडीमेड और दर्जी की दुकानें खुलेंगी। दुकान खुलने का समय सुबह आठ बजे से दोपहर एक बजे तक रखा गया है। इसी तरह फल, सब्जी, डेयरी व दूध, बेकरी मैन्युफैक्चरिंग, मांस, चिकन और मछली की दुकानें और उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग से संबंधित गतिविधियां नियमित तौर पर हर दिन दोपहर 12 बजे तक हो सकेंगी। शराब की दुकानें हफ्ते में तीन दिन नौ, 11 व 14 जून तक दोपहर एक बजे तक खुलेंगी, लेकिन बार अभी बंद रहेंगे। ऑटो मोबाइल की दुकानें भी दो दिन खोलने की अनुमति दी गई है। विभिन्न प्रदेशों से आने वाले लोगों को उत्तराखंड में प्रवेश के लिए 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी। इसके अलावा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कर्फ्यू में ढील देने के लिए जिलाधिकारियों को अधिकार दे दिया है।