उत्तराखंड देहरादूनnew guideline of curfew in uttarakhand 8 june

अभी अभी: उत्तराखंड में अब शाम 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें, जारी हुई गाइडलाइन..आप भी पढ़िए

उत्तराखंड में अब कर्फ्यू के दौरान दुकानें शाम 5:00 बजे तक खुलेंगी। जी हां सरकार द्वारा यह आदेश जारी कर दिए गए हैं।

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Image: new guideline of curfew in uttarakhand 8 june (Source: Social Media)

देहरादून: उत्तराखंड से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में अब कर्फ्यू के दौरान दुकान है शाम 5:00 बजे तक खुलेंगी। जी हां सरकार द्वारा यह आदेश जारी कर दिए गए हैं। सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान 9 जून से 14 जून तक बुधवार शुक्रवार और सोमवार को सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुलेंगे। हालांकि इस दौरान सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, बार और इनसे संबंधित सभी गतिविधियां अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगी। कर्फ्यू की अवधि में 12 और 13 जून को नगर निकाय द्वारा सभी सार्वजनिक स्थलों, आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मार्केट और सब्जी मंडी में सैनिटाइजेशन कार्यक्रम चलाया जाएगा।
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अन्तर्गत अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लू डार्ट DTDC, Myntra आदि द्वारा सभी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी या होम डिलीवरी की अनुमति है।

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कर्फ्यू के दौरान वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जारी रहेगा। वैक्सीनेशन के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन दिखाना होगा।
राज्य में सरकार द्वारा अभी यथासंभव विवाह समारोह आयोजित न कराने की सलाह दी गई है। इसके बावजूद अगर विवाह समारोह स्थगित करना संभव न हो तो अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इन सभी को rt-pcr नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट साथ में रखनी होगी।
शवयात्रा में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
सभी शैक्षिक, कोचिंग संस्थान अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन स्टडी जारी रहेगी।
बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पहले की आरटी पीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा।