उत्तराखंड नैनीतालAnkita Bhandari case High Court 11 november update

अंकिता भंडारी के माता-पिता से कोर्ट ने पूछा- क्यों चाहिए CBI जांच? SIT की जांच पर संदेह क्यों?

हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी के माता पिता से अपना विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है. कोर्ट ने उनसे पूछा है कि आपको एसआईटी की जांच पर क्यों संदेह हो रहा है?

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Image: Ankita Bhandari case High Court 11 november update (Source: Social Media)

नैनीताल: आज अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी के माता पिता से अपना विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है।

Ankita Bhandari case in High Court

दरअसल कोर्ट ने अंकिता के माता-पिता से पूछा है कि उन्हें एसआईटी की जांच पर संदेह क्यों हो रहा है? मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। दरअसल आज सुनवाई में अंकिता की मां और पिता ने अपनी बेटी को न्याय दिलाने और दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि एसआईटी इस मामले की जांच में लापरवाही कर रही है, इसलिए वो सीबीआई से जांच चाहते हैं। उनका आरोप था कि सरकार इस मामले में शुरूआत से ही किसी वीआईपी को बचाना चाह रही है। आगे पढ़िए

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कोर्ट ने जब अंकिता के माता पिता को पक्षकार बनाया तो उन्होंने एसआईटी पर इस मामले की जांच में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। उन्होंने मामले की जांच सीबीआई से कराये जाने की मांग की है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को एसआईटी के जवाब पर अपना जवाब देने के लिए समय देते हुए इस मामले की अगली सुनवाई 18 नवम्बर को तय की है। सुनवाई के दौरान एसआईटी ने अपना जवाब पेश किया था। कोर्ट ने जांच अधिकारी से पूछा कि फॉरेंसिक जांच में क्या साक्ष्य मिले. जांच अधिकारी कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाए। ऐसे में माना जा रहा है कि अंकिता केस को लेकर कोर्ट एसआईटी जांच से संतुष्ट नहीं है। अब देखना है आगे क्या होता है।