हल्द्वानी: नैनीताल हाई कोर्ट द्वारा रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए 4365 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं।
Encroachment will be removed by bulldozer in Haldwani
आने वाले बुधवार को रेलवे व प्रशासन बनभूलपुरा में तैयारी के साथ उतरेगा। यह सच है कि हाई कोर्ट ही सर्वेसर्वा है और उसके सख्त आदेश के आगे किसी की नहीं चलने वाली है। कार्रवाई के मद्देनजर मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। बावजूद इसके कार्रवाई के विरोध में थाने के बाहर सैकड़ों लोग धरने पर बैठ गए।रेलवे अतिक्रमण को लेकर हो रहे प्रदर्शन में लोगों के साथ विधायक सुमित हृदेश, अब्दुल मतीन सिद्दीकी व शोएब अहमद भी धरने पर बैठे हैं। धरने के तहत पांच चौराहे से बनभूलपुरा का रास्ता ब्लॉक किया है। रेलवे बाजार, नया बाजार एवं ताज चौराहे के आसपास के क्षेत्र की दुकानें बंद की गई हैं।
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बता दें कि हाई कोर्ट ने रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए 4365 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। यह अवैध तरह से निर्माण किए गए भवन हैं। कोर्ट ने प्रशासन व पुलिस से सहयोग करने के लिए कहा है। बीते सोमवार को रेलवे व प्रशासन की बैठक में तय हुआ था कि बुधवार से रेलवे पिलर लगाने के बाद मुनादी कराना शुरू कर देगा। इसी क्रम में आज पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल के अधिकारी स्थानीय प्रशासन व पुलिस अधिकारियों के साथ बनभूलपुरा पहुंचेंगे। जहां तक अतिक्रमण टूटना है, वहां लगाए जाएंगे। वहीं भारी विरोध की आशंका को लेकर अलर्ट जारी हो गया है। बड़ी संख्या में पुलिस व पीएसी तैनात कर दी गई है।