देहरादून: भारतीय निर्वाचन आयोग ने 16 मार्च की दोपहर को लोकसभा चुनाव 2024 का कार्यक्रम घोषित कर दिया। देश में Lok Sabha Elections 2024 में मतदान 7 चरणों में पूरा होगा। उत्तराखंड की पांच संसदीय सीटों पर 19 अप्रैल 2024 को प्रथम चरण में ही मतदान संपन्न हो जाएगा। इसके बाद 4 जून 2024 को मतगणना होगी।
Documents to vote in Lok Sabha Election 2024
इस राजनीतिक उठापटक के बीच आपका अधिकार है वोट देना, आपका कर्त्तव्य है देश की सरकार बनाना। वोट देने में वोटर आईडी कार्ड की बाध्यता के बारे में एक बड़ा अपडेट आया है, अगर किसी मतदाता के पास लोकसभा चुनाव 2024 मताधिकार का प्रयोग करने के लिए Voter ID Card नहीं है, तो घबराएं नहीं। इसके सरकार ने नया नियम बनाया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. BVRC पुरुषोत्तम के मीडिया को बताया कि मतदाता वोटर ID के अलावा इन सम्बंधित 12 अन्य दस्तावेज के आधार पर वोटर्स मतदान कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. BVRC पुरुषोत्तम ने 16 मार्च को इन सभी की सूची भी जारी की। इन 12 डॉक्युमेंट्स का प्रयोग करके 18 वर्ष से अधिक आयु का हर एक नागरिक अपने मत का प्रयोग कर सकता है।
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मतदान का प्रयोग करने के लिए अन्य दस्तावेज हैं -
1. आधार कार्ड
2. मनरेगा जॉब कार्ड
3.बैंक या डाकघर की ओर से जारी फोटोयुक्त पासबुक
4.श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
5.ड्राइविंग लाइसेंस
6.पैन कार्ड
7.एनपीआर के तहत आरजीआई की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड
8.भारतीय पासपोर्ट
9.फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख
10.केंद्र या राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों की ओर से कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
11.सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र
12.सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी विशिष्ट विकलांगता फोटो पहचान पत्र UDID