पिथौरागढ़: ग्राम प्रधान पिछले एक माह से नाबालिग से छेड़छाड़ कर रहा था और उसने किसी को न बताने के लिए जान से मारने की धमकी भी दी थी। आरोपी प्रधान पर पोक्सो एक्ट और बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
Case Filed Against Pradhan For Molesting Minor Disabled Girl in Pithoragarh
देशभर में नया कानून लागू होने के बाद पिथौरागढ़ जिले में पहला मुकदमा दर्ज हो चुका है, यहाँ पर मूनाकोट विकासखंड के एक ग्राम प्रधान पर नाबालिग दिव्यांग से साथ छेड़खानी का आरोप लगा है। ग्राम प्रधान जगमोहन चंद पर आरोप है कि वह पिछले एक महीने से लगातार नाबालिग दिव्यांग से छेड़छाड़ कर रहा था और यह बात किसी को न बताने की धमकी भी देता था, परेशान होकर नाबालिग ने आप बीती अपनी माँ को बताई फिर इसके बाद मां-बेटी ने झूलाघाट थाना पहुंचकर प्रधान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई।
पोक्सो एक्ट और बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत 7/8 पॉक्सो एक्ट और 75/351 (2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। नाबालिग की महिला जिला अस्पताल में मेडिकल जांच कराई गई लेकिन इसमें दुराचार की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। जिसके बाद प्रधान ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा की मुझे फंसाया जा रहा है। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।