उत्तराखंड उत्तरकाशी6 year old girl raped in Uttarkashi

उत्तराखंड: पहाड़ में 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, अब 20 साल जेल में सड़ेगा 68 वर्षीय हैवान

पीड़िता के पिता ने आरोपी को धर्म पिता बनाया हुआ था, जिस कारण 68 वर्षीय आरोपी राम सिंह उनके घर पर अक्सर जाता रहता था। पीड़ित बच्ची आरोपी को बाबा कहती थी।

6 year old girl raped: 6 year old girl raped in Uttarkashi
Image: 6 year old girl raped in Uttarkashi (Source: Social Media)

उत्तरकाशी: रिश्ते में पोती लगने वाली कक्षा एक में पढ़ने वाली छह साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है, अर्थदंड भुगतान नहीं करने पर आरोपी को एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

6 year old girl raped in Uttarkashi

जानकारी के अनुसार पिछले साल उत्तरकाशी के मोरी थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी पीड़िता के पिता ने आरोपी राम सिंह को धर्म पिता बनाया हुआ था। जिस कारण 68 वर्षीय आरोपी राम सिंह उनके घर पर अक्सर जाता रहता था। पीड़ित बच्ची आरोपी को बाबा कहती थी। आरोपी अपनी पत्नी के साथ 26 जून 2024 की दोपहर को पीड़िता के घर पर गया हुआ था। कुछ देर रुकने के बाद आरोपी ने घर जाकर आराम करने की बात कहकर पीडिता के घर से बाहर निकला। उस वक्त प्रथम कक्षा में पढ़ने वाली छह साल की मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। आरोपी राम सिंह बच्ची को अपने घर में टीवी दिखाने का बहाना करके थोड़ी दूर एक खेत में अपने साथ ले गया. खेत में ले जाकर आरोपी ने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।

मेडिकल टेस्ट में दुष्कर्म की पुष्टि

बच्ची के परिजन कुछ देर बाद घर वालों ने उसकी खोजबीन करते हुए खेत में पहुंचे, जहाँ उन्हें बच्ची रोती हुई मिली। आरोपी राम सिंह भी उस वक्त वहीं मौजूद था। बच्ची ने उसकी साथ हुई घटना के बारे ने अपने परिजनों को बताया, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई। बच्ची को अस्पताल ले जाकर उसका मेडिकल टेस्ट किया गया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई. उसके बाद 28 जून को आरोपी राम सिंह के मोरी थाने में पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

20 साल कारावास की सजा

पुलिस ने 3 अगस्त 2024 को विशेष सत्र न्यायाधीश गुरुबख्श सिंह की अदालत में आरोप पत्र पेश किया। विशेष लोक अभियोजक ने अदालत में सुनवाई के दौरान 10 गवाहों, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों को प्रस्तुत किया। इन साक्ष्यों के आधार पर, विशेष सत्र न्यायाधीश ने गुरुवार को राम सिंह को दोषी ठहराते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है, अर्थदंड भुगतान नहीं करने पर आरोपी को एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।