देहरादून: परिवहन विभाग में नियमों के पालन को लेकर एक अहम कार्रवाई सामने आई है। आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने एआरटीओ प्रशासन चक्रपाणी मिश्र के लिए उपलब्ध कराए गए अनुबंधित वाहन का रोड टैक्स जमा न होने पर चालान काट दिया है। इस कार्रवाई के साथ ही वाहन स्वामी को जुर्माना जमा करने और देरी होने पर भारी पेनल्टी लगाए जाने की चेतावनी भी दी गई है।
RTO Fines ARTO’s Contracted Vehicle for Road Tax Violation
जानकारी के अनुसार, परिवहन विभाग में पिंटू कुमार के नाम से अनुबंधित बुलेरो वाहन (यूके 07 टीई 1818) एआरटीओ प्रशासन चक्रपाणी मिश्र के उपयोग में था। वाहन का रोड टैक्स केवल दिसंबर माह तक ही जमा किया गया था, जबकि 15 जनवरी तक टैक्स भुगतान की अंतिम तिथि निर्धारित थी। समय पर टैक्स जमा न होने को मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन मानते हुए आरटीओ प्रशासन ने कार्रवाई की।
रिकॉर्ड खंगालते ही सामने आई सच्चाई
आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने जब वाहन का रिकॉर्ड (कुंडली) खंगाला, तो टैक्स भुगतान में चूक सामने आई। इसके बाद तत्काल प्रभाव से वाहन का चालान काट दिया गया। आरटीओ ने स्पष्ट किया कि नियमों के उल्लंघन पर कोई भी अधिकारी या वाहन स्वामी अपवाद नहीं है।
मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई
आरटीओ प्रशासन ने बताया कि रोड टैक्स समय पर जमा न करना मोटरयान अधिनियम का सीधा उल्लंघन है। ऐसे मामलों में न केवल चालान किया जाता है, बल्कि बकाया टैक्स के साथ अतिरिक्त पेनल्टी भी लगाई जाती है। यदि जुर्माने की राशि समय पर जमा नहीं की गई, तो आगे और सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
अब अन्य अनुबंधित वाहनों की भी जांच
इस मामले के सामने आने के बाद आरटीओ प्रशासन ने परिवहन विभाग में चल रहे अन्य अनुबंधित वाहनों की जांच भी शुरू कर दी है। उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभाग के किसी भी वाहन में टैक्स, फिटनेस या अन्य वैधानिक दस्तावेजों में कोई कमी न रहे।
टैक्स जमा करने में बरती गई लापरवाही
आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने बताया कि वाहन की रोड टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी थी, लेकिन लापरवाही बरती गई। उन्होंने कहा “मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। नियम सभी के लिए समान हैं।”