उत्तराखंड हरिद्वारChallans issued to 20 illegal tour and travel agencies in Haridwar

हरिद्वार में अवैध टूर एंड ट्रेवल एजेंसियों पर बड़ी कार्रवाई, 20 संचालकों का चालान; कोर्ट में पेश होंगे मामले

हरिद्वार में परिवहन विभाग ने बिना वैध लाइसेंस संचालित हो रही 20 टूर एंड ट्रेवल एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की है। सभी मामलों को कोर्ट भेजा जाएगा, जहां 25 हजार से 1 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

20 Travel Agencies Sealed: Challans issued to 20 illegal tour and travel agencies in Haridwar
Image: Challans issued to 20 illegal tour and travel agencies in Haridwar (Source: Social Media)

हरिद्वार: परिवहन विभाग ने विशेष अभियान चलाकर बिना वैध लाइसेंस संचालित 20 टूर एंड ट्रेवल एजेंसियों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी चालान कोर्ट में पेश किए जाएंगे और दोष सिद्ध होने पर 25 हजार से 1 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे।

Challans issued to 20 illegal tour and travel agencies in Haridwar

हरिद्वार में नियमों के विपरीत संचालित हो रही टूर एंड ट्रेवल एजेंसियों के खिलाफ परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विशेष अभियान के दौरान 20 एजेंसी संचालकों का चालान किया गया। विभाग के अनुसार, संबंधित मामलों को अब न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, जहां उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। इस कार्रवाई के बाद शहर के ट्रेवल एजेंटों में हड़कंप मच गया है।

शिवमूर्ति गली में चला विशेष अभियान

परिवहन विभाग ने जिलाधिकारी के निर्देशों पर हरिद्वार शहर की शिवमूर्ति गली में विशेष जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान विभिन्न टूर एंड ट्रेवल कार्यालयों और बुकिंग केंद्रों का निरीक्षण किया गया। जांच में कई संचालक बिना आवश्यक वैध लाइसेंस के यात्रियों की बुकिंग और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का संचालन करते पाए गए।

नियमों के उल्लंघन पर हुई चालानी कार्रवाई

निरीक्षण के दौरान कुल 20 टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटरों के खिलाफ नियमानुसार चालान किए गए। आगे पढ़िए..

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अधिकारियों ने संबंधित संचालकों को निर्देश दिए कि भविष्य में आवश्यक लाइसेंस प्राप्त किए बिना सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का संचालन न करें। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि बिना लाइसेंस ऐसी सेवाएं संचालित करना कानून के तहत दंडनीय है।

कोर्ट में तय होगा जुर्माना

परिवहन विभाग के अनुसार, सभी चालान न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे। मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा 25 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि टूर एंड ट्रेवल एजेंसियों को संचालन के लिए पर्यटन विभाग के साथ-साथ परिवहन विभाग से भी आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होता है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह विशेष अभियान चलाया गया ताकि बिना अनुमति संचालित एजेंसियों पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

आगे भी जारी रहेगा अभियान

परिवहन विभाग ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा, पारदर्शी परिवहन व्यवस्था और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे विशेष अभियान भविष्य में भी नियमित रूप से चलाए जाएंगे। सभी टूर एंड ट्रेवल संचालकों से अपील की गई है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें और आवश्यक लाइसेंस लेने के बाद ही संचालन करें।