उत्तराखंड देहरादूनAll you need to know about red orange and green zones of uttarakhand

उत्तराखंड: 4 मई से रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में क्या होंगे नियम? जानिए सब कुछ

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देहरादून जिले के काफी बड़े हिस्से को लॉकडॉउन थ्री में छूट दी जाएगी। देहरादून जिला ऑरेंज जोन में है। फिलहाल यहां वर्तमान व्यवस्थाएं जारी रहेंगी...

Uttarakhand Red Zone: All you need to know about red orange and green zones of uttarakhand
Image: All you need to know about red orange and green zones of uttarakhand (Source: Social Media)

देहरादून: लॉकडाउन बढ़ गया है। दो हफ्तों के लिए। ये तो आप जानते ही होंगे। 3 मई के बाद लॉकडाउन 3.0 शुरू हो जाएगा। लॉकडाउन जारी रहेगा लेकिन सरकार की तरफ से राहत भी दी जाएगी। केंद्र सरकार ने देश के सभी जिलों को रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में बांटा है। यहां केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक राहत दी जाएगी। इस संबंध में राज्य सरकार की तरफ से मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी आज जारी की जाएगी। फिलहाल जिलाधिकारियों से फीडबैक लिया जा रहा है। इस बीच देहरादूनवासियों के लिए एक बड़ी खबर भी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देहरादून जिले के काफी बड़े हिस्से को लॉकडॉउन थ्री में छूट दी जाएगी। देहरादून जिला ऑरेंज जोन में है। फिलहाल यहां पर वर्तमान व्यवस्थाएं जारी रहेंगी। नई गाइडलाइन 4 मई से प्रभावी होगी। ग्रीन जोन वाले जिलों में बसें चलेंगी, लेकिन क्षमता 50 फीसदी होनी चाहिए। बस डिपो भी 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगे। डीएम को छूट में कटौती करने की अनुमति है। अंतरराज्यीय कार्गो वाहन चलेंगे। आगे जानिए जिलों में क्या क्या रियायतें मिलेंगी।

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अंतरराज्यीय परिवहन, स्कूल-कॉलेज, सिनेमा हॉल, खेल मैदान और धार्मिक सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी। दूसरे सभी काम जारी रहेंगे।
चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, पौड़ी ग्रीन जोन में हैं।
केंद्र की लिस्ट के अनुसार ऊधमसिंहनगर और अल्मोड़ा को भी ग्रीन जोन में रखा गया है।
रेड जोन वाले जिले देहरादून और नैनीताल को रेड जोन से बाहर कर ऑरेंज जोन में रखा गया है। यहां जिले के भीतर और अन्य जिलों में बसों के संचालन में छूट मिलेगी। कैब का संचालन किया जा सकेगा, लेकिन एक ड्राइवर के साथ दो पैसेंजर होने की शर्त है।
एक राज्य से दूसरे राज्य में यातायात बंद रहेगा।
चौपहिया वाहन में दो यात्रियों की अनुमति है।
कॉलेज, स्कूल, सिनेमा हॉल, खेल मैदान और धार्मिक सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी।
कंटेनमेंट जोन में कोई गतिविधि नहीं होगी।
रेड जोन में क्या होगा और क्या नहीं, ये भी जान लें।
उत्तराखंड का हरिद्वार रेड जोन में शामिल है। यहां कंटेनमेंट जोन में ओपीडी और मेडिकल क्लीनिक के संचालन पर रोक है।
मॉल, सार्वजनिक परिवहन और कांप्लेक्स बंद रहेंगे। कंटेनमेंट और हॉटस्पॉट के बाहर कुछ छूट दी जा सकती है।
राज्य के भीतर और जिले के भीतर परिवहन पर रोक है।
सैलून, बार्बर शॉप, स्पा की अनुमति नहीं है।
ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों की छूट मिलेगी। लोगों को आवाजाही के लिए प्रशासन की अनुमति लेनी होगी।