उत्तराखंड देहरादूनRules for Wine shop open in dehradun

उत्तराखंड: आज से खुले शराब के ठेके..इन 10 नियमों का पालन नहीं हुआ तो बंद होगा ठेका

उत्तराखंड में 40 दिनों के लॉकडाउन के बाद आज शराब के ठेके खोल दिए गए हैं। लेकिन इन 10 नियमों का पालन नहीं हुआ तो ठेका बंद हो सकता है। आगे पढ़िए

Wine Shops Open Dehradun: Rules for Wine shop open in dehradun
Image: Rules for Wine shop open in dehradun (Source: Social Media)

देहरादून: लॉकडाउन के चलते अब तक उत्तराखंड में शराब की दुकाने बंद थी लेकिन अब धीरे धीरे इन्हें खोला गया है। हालांकि ठेके कुलने से पहले ही लोगों की खचाखच भीड़ देखने को मिली उत्तराखंड में कई रियायतों के साथ अब शराब की दुकानें भी खोली गई हैं। लॉकडाउन 3.0 यानि 4 मई से उत्तराखंड में शराब की दुकानें खुलेंगी। समय होगा सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे। राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक खरीददारों को सोशल डिस्टेंस का पालन हर हाल में करना होगा। उत्तराखंड में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 4 मई यानि सोमवार से शराब की दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया था। आगे आपको वो 10 नियम पढ़ने जरूरी हैं, जिनका पालन नहीं हुआ तो ठेका बंद भी हो सकता है।

ये भी पढ़ें:

यह भी पढ़ें - देहरादून में ठेके खुलने से पहले ही खचाखच भीड़, ये तस्वीरें और वीडियो देखिए
ये हैं निर्देश
1- दुकानों के अंदर विक्रेताओं के लिए और बाहर खरीददार के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाए।
2- दुकान परिसर के अंदर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जाएगी।
3- सभी सेल्समैन ग्लव्स और मास्क आवश्यक रूप से पहनेंगे।
4- सिर्फ अधिकृत विक्रेता ही दुकान के अंदर कार्य करेंगे इसका अनुमोदन अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
5- पांच लोगों में प्रत्येक के बीच छह फीट की दूरी और छठवां व्यक्ति 10 फीट की दूरी पर होगा।
6- प्रत्येक दुकान के बाहर रेट लिस्ट व केंद्र सरकार की गाइड लाइन अवश्य लिखी जाएंगी।
7- एसपी सिटी श्वेता चौबे ने चेतावनी दी है कि यदि शराब ठेकों पर सोशल डिस्टेंस की अनदेखी हुई तो ठेका संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
8- कानून व्यवस्था भंग होने का खतरा हुआ तो ठेके को बंद कराया जाएगा।
9- यदि नियमों की अनदेखी होगी तो ठेका संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।
10- यदि कोई नियमों तोड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी।

सब्सक्राइब करें: