उत्तराखंड देहरादूनPeople who work in other state can apply for e-pass uttarakhand

उत्तराखंड आने के लिए घर बैठे हासिल करें E-Pass, जानिए पूरी प्रक्रिया

E-Pass का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक पास, इसे हासिल करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। ई-पास के लिए घर बैठे आवेदन करें, और इसे घर बैठे ऑनलाइन हासिल करें।

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Image: People who work in other state can apply for e-pass uttarakhand (Source: Social Media)

देहरादून: कोरोना और इसके चलते लगे लॉकडाउन से पूरी दुनिया की रफ्तार थम सी गई है। किसने सोचा था कि एक वायरस, जो आंखों से दिखता भी नहीं है वो हमें अघोषित कैद में रहने को मजबूर कर देगा, लेकिन ऐसा हो रहा है। लॉकडाउन के तीन चरण खत्म हो गए हैं, चौथा चरण जारी है, लेकिन अभी भी निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लॉकडाउन की वजह से लोग घरों से बाहर भी नहीं निकल पा रहे। सार्वजनिक परिवहन सेवाएं धीरे-धीरे शुरू हो रही हैं। दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासियों और छात्रों के उत्तराखंड लौटने का सिलसिला जारी है, लेकिन अब भी ऐसे कई लोग हैं जो लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे हैं। ये लोग घर लौटना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए करना क्या होगा, यह नहीं जानते। ऐसे लोग इस खबर को ध्यान से पढ़ें। राज्य सरकार ने प्रवासियों को वापस लाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में ऑनलाइन पोर्टल सेवा की शुरुआत की गई है। जिसके माध्यम से लोग ई-पास बनवा सकते हैं। आगे पढ़िए

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प्रवासी, श्रमिक और दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों के साथ-साथ जरूरी सामान का ट्रांसपोर्ट करने वाले लोग भी इस ई-पास बनवाकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ई-पास बनवाने के लिए करना क्या है, ये भी जान लें। E-Pass का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक पास, इसे हासिल करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। ई-पास के लिए घर बैठे आवेदन करें, और इसे घर बैठे ऑनलाइन हासिल करें। ई-पास हासिल करने के लिए आप देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट http://dsclservices.org.in/uttarakhand-migrant-registration.php पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रदेश के ऐसे लोग जो दूसरे राज्य में नौकरी या अन्य काम करते हैं और निजी वाहन से वापस लौटना चाहते हैं वह http://smartcitydehradun.uk.gov.in/e-pass पर आवेदन कर ई-पास बनवा सकते हैं। इसके बाद खुलने वाले फार्म में नाम, वाहन, फोन नंबर, पता, ई-मेल आईडी आदि भरनी होगी। सत्यापन के बाद ई-पास जारी किया जाएगा। अलग-अलग जिलों के लोग अपने जिले के पोर्टल पर जाकर भी ई-पास बनवा सकते हैं।