देहरादून: अनलॉक-1 खत्म होने के साथ अब हम अनलॉक टू में प्रवेश कर रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी लाइव आए और कहा कि ‘कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ते हुए अब हम अनलॉक-2 में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब विशेषकर कन्टेनमेंट जोन्स पर हमें बहुत ध्यान देना होगा। जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना भी होगा। इसके साथ ही सरकार द्वारा अनलॉक टू की गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। केंद्र द्वारा राज्यों के साथ विचार-विमर्श होगा और इसके बाद बाकी रुकी हुई चीजों को शुरू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। फिलहाल केंद्र सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई हैं, उसमें कई बातें हैं, जिन पर ध्यान देना जरूरी है। आगे देखिए 10 प्वॉइंट में अनलॉक टू की गाइडलाइंस
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केंद्र द्वारा जारी दिशा- निर्देशों के मुताबिक
1- अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर फिलहाल रोक रहेगी। हालांकि, वंदे भारत अभियान के तहत अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को छूट रहेगी।
2- घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों का दायरा भी सिलसिलेवार तरीके से बढ़ाया जाएगा।
3- मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल, जिम, इंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे।
4-थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल और ऐसी ही जगहें अभी नहीं खुलेंगी।
5- केंद्र द्वारा जारी गाइडलांइस के मुताबिक रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस वक्त के दौरान किसी की भी आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। हालांकि जरूरी गतिविधियों को छूट रहेगी।
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6-शिफ्ट में काम करने वाले लोगों को रात के कर्फ्यू से छूट रहेगी।
7- केंद्र द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक 15 जुलाई से केंद्र और राज्य सरकार के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुलेंगे। हालांकि कंटेनमेंट जोन में पाबंदी रहेगी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा इस बारे में जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
8- इसके अलावा खास बात ये है कि कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक लॉकडाउन जारी रहेगा।
9- कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही अनुमति मिलेगी।
10- नई गाइडलाइंस एक जुलाई से प्रभावी होंगी।