उत्तराखंड देहरादून31 High Load covid-19 Infected City Uttarakhand Guideline

उत्तराखंड में देश के इन 31 शहरों से आने वाले ध्यान दें..इस नियम का पालन करना होगा

देश के 31 शहरों को हाई लोड कोविड-19 इंफेक्टेड शहरों की लिस्ट में रखा गया है। अगर आप इन शहरों में रहते हैं और उत्तराखंड आने वाले हैं तो नए नियम नियमों के बारे में जरूर जान लें।

High Load covid-19 Infected City: 31 High Load covid-19 Infected City Uttarakhand Guideline
Image: 31 High Load covid-19 Infected City Uttarakhand Guideline (Source: Social Media)

देहरादून: उत्तराखंड में भी अनलॉक 2 शुरू हो चुका है लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि अभी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इस बीच उत्तराखंड सरकार ने गुरुवार को अनलॉक-2 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी। जो प्रवासी दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने की प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। प्रवासियों के लिए उत्तराखंड में एंट्री के लिए क्या नियम हैं, और उन्हें कितने दिन क्वारेंटीन में रहना होगा। क्वारेंटीन का प्रोसेस क्या है। इससे जुड़े कई सवाल आपके मन में भी जरूर होंगे। इन सभी सवालों के जवाब राज्य समीक्षा आपको देगा। सबसे पहले तो ये जान लें कि देश के 31 शहरों को हाई लोड कोविड-19 इंफेक्टेड शहरों की लिस्ट में रखा गया है। अगर आप इन शहरों में रहते हैं और उत्तराखंड आने वाले हैं तो नए नियम भी जान लें।

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जिन शहरों को हाई लोड कोविड-19 इंफेक्टेड शहरों की लिस्ट में रखा गया है। उनमें मुंबई और दिल्ली के सभी जिले शामिल हैं। इसके अलावा अहमदाबाद, थाणे, पुणे, चेन्नई, इंदौर, कोलकाता, जयपुर, हैदराबाद, सूरत, औरंगाबाद, जोधपुर, भोपाल, चेंगलपट्टू, गुरुग्राम, रायगढ़, नासिक, पालघर और हावड़ा हाई लोड कोविड-19 शहरों में शामिल हैं। यूपी का गौतमबुद्धनगर, मेरठ, कानपुर, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत भी हाई लोड कोविड-19 इंफेक्टेड शहरों की सूची में है। चलिए अब आपको क्वारेंटीन नियमों के बारे में बताते हैं। अगर आप हाई लोड कोविड-19 इंफेक्टेड शहर से उत्तराखंड आ रहे हैं तो 7 दिन तक अनिवार्य रूप से फेसेलिटी क्वारेंटीन में रहना होगा। अगले 7 दिन होम क्वारेंटीन में बिताने होंगे।

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7 दिन तक फेसेलिटी क्वारेंटीन में रहने वालों के लिए दो ऑप्शन हैं। वह चाहें तो निशुल्क सरकारी केंद्र में रह सकते हैं या फिर सेलेक्टेड सेंटर्स में पेड क्वारेटींन रह सकते हैं। पेड क्वारेंटीन का मतलब है अपने रहने-खाने का खर्चा प्रवासी को खुद उठाना होगा। गर्भवती महिलाएं, 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, गंभीर रोगी और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ यात्रा करने वाले माता-पिता को क्वारेंटीन नियमों में छूट मिल सकती है। इन्हें होम क्वारेंटीन में रहना होगा। इसके अलावा जो लोग हाई लोड कोविड-19 इंफेक्टेड सिटी के अलावा दूसरे शहरों से आएंगे, उनके लिए 14 दिन के होम क्वारेंटीन की अनिवार्यता लागू की गई है।