उत्तराखंड देहरादूनNew rule for lockdown in uttarakhand

उत्तराखंड: 4 जिलों को बड़ी राहत, अब शनिवार-रविवार को नहीं रहेगा लॉकडाउन..नया नियम जानिए

व्यापारियों ने राज्य सरकार के फैसले का स्वागत किया। व्यापार मंडल ने कहा कि आधा-अधूरा लॉकडाउन प्रभावी नहीं था।

Uttarakhand lockdown: New rule for lockdown in uttarakhand
Image: New rule for lockdown in uttarakhand (Source: Social Media)

देहरादून: उत्तराखंड के चार जिलों के लिए राहतभरी खबर है। इस हफ्ते चार जिलों में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन नहीं रहेगा। आपदा प्रबंधन के प्रभारी सचिव एस. मुरुगेशन ने भी इसकी पुष्टि की। सचिव के मुताबिक दो दिन की साप्ताहिक बंदी का आदेश अब प्रभावी नहीं है। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि शनिवार-रविवार वाले लॉकडाउन के फैसले को अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया गया है। प्रभारी सचि एस. मुरुगेशन ने कहा कि अगर स्थानीय प्रशासन को लॉकडाउन की जरूरत महसूस होती है, तो वो अपने स्तर पर फैसला ले सकते हैं। जिलाधिकारी अपने स्तर पर कुछ हद तक प्रतिबंध लागू कर सकते हैं।

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कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अनलॉक-2 के तहत देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंहनगर जिले में हर सप्ताह शनिवार और रविवार के लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया था। पिछले हफ्ते रक्षाबंधन के दौरान इसमें रियायत दी गई। माना जा रहा था कि इस शनिवार-रविवार से पुरानी व्यवस्था लागू हो जाएगी, हालांकि फैसले को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ था। अब शासन ने ये कंफ्यूजन दूर कर दिया है। आपदा प्रबंधन के प्रभारी सचिव एस. मुरुगेशन के मुताबिक दो दिन की साप्ताहिक बंदी का आदेश अब प्रभावी नहीं है। इसे लेकर फिलहाल कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। दो दिन के लॉकडाउन के फैसले को वापस लिए जाने से व्यापारी राहत महसूस कर रहे हैं, व्यापारियों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया।

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इसके अलावा देहरादून में आम लोगों के लिए एक नया नियम लागू किया गया है। आपको इस बारे में भी जानना चाहिए। अब राजधानी में रहने वाले लोगों को अपने घर आने वाले मेहमानों की जानकारी प्रशासन को देनी होगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने नया नियम लागू किया है। इस नियम को लागू करने का मकसद बाहर से देहरादून आने वाले लोगों के स्टे के बारे में जानकारी जुटाना है। बाहर से जो भी मेहमान देहरादून आएंगे, वो कहां से आए हैं और कहां ठहरे हैं, इसकी पूरी जानकारी जिला प्रशासन को देनी होगी।