उत्तराखंड देहरादूनNew rules regarding Containment Zone in Uttarakhand

उत्तराखंड: कोरोना के कंटेनमेंट जोन में कड़े हुए नियम, जिलाधिकारियों को सख्ती बरतने के निर्देश

अब कोरोना के मामले बढ़ने पर मोहल्लों, रिहायशी कॉलोनियों, नगर निगम वार्ड और थाना क्षेत्र को भी जरूरत के हिसाब से कंटेनमेंट जोन बनाया जा सकता है।

Uttarakhand Containment Zone: New rules regarding Containment Zone in Uttarakhand
Image: New rules regarding Containment Zone in Uttarakhand (Source: Social Media)

देहरादून: प्रदेश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के केस बढ़ रहे हैं। संक्रमण रोकथाम के लिए कई इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। इसी कड़ी में शासन ने एक और जरूरी फैसला लिया है। प्रदेश में अब कंटेनमेंट जोन का दायरा बढ़ाया जाएगा। शासन की तरफ से इस संबंध में जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्हें केंद्र की तरफ से जारी गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन करने के आदेश दिए गए हैं। बीते 18 नवंबर को कोरोना से लड़ रहे उत्तराखंड के लिए एक राहतभरी खबर आई थी। राज्य कंटेनमेंट जोन फ्री स्टेट बन गया था, लेकिन अगले कुछ ही दिनों में स्थिति फिर बिगड़ने लगी। कोरोना संबंधी नियमों की अनदेखी के चलते प्रदेश में कोरोना संक्रमण के केस तेजी से बढ़ने लगे। यही वजह है कि अब हर स्तर पर सख्ती बरती जा रही है। शासन की तरफ से कंटेनमेंट जोन का दायरा बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी ने कहा कि कोरोना पर रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। आगे पढ़िए

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आदेश में कोरोना संक्रमितों और उनके संपर्कों की मेपिंग किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा गया कि कंटेनमेंट जोन का दायरा विस्तृत रखा जाए, जिससे संक्रमण के मामलों और संपर्कों की पहचान की जा सके। आस-पास के स्कूल, सामुदायिक सेवाएं, दुकानें और स्थानीय विक्रेताओं को भी कंटेनमेंट जोन में लाने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना के मामले बढ़ने पर मोहल्लों, रिहायशी कॉलोनियों, नगर निगम वार्ड और थाना क्षेत्र को भी जरूरत के हिसाब से कंटेनमेंट जोन बनाया जा सकता है। ऐसे इलाकों में संक्रमण रोकथाम के लिए पुलिस, रेजिडेंट वेल्फेयर सोसायटी, सोशल वर्कर्स और स्थानीय संस्थाओं की मदद ली जाएगी। कंटेनमेंट जोन में आने और जाने का मार्ग स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में लोग सिर्फ दवा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ही घर से बाहर निकल सकेंगे। प्रशासन घरों में हर जरूरी सामान पहुंचाएगा। कोरोना के संदिग्ध व्यक्तियों की तुरंत जांच की जाएगी। इसके अलावा होम आइसोलेशन के मामलों पर पूरी सतर्कता से नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।