उत्तराखंड देहरादूनVoter cards will be made for Uttarakhand migrants

उत्तराखंड: कोरोना काल में घर लौटे प्रवासियों के बनेंगे वोटर कार्ड..जानिए पूरी डिटेल

जिन्होंने भी उत्तराखंड में वापस से पलायन कर लिया है उनके लिए निर्वाचन विभाग ने उत्तराखंड राज्य में मतदाता बनने के लिए रास्ता खोल दिया है।

Uttarakhand Voter Card: Voter cards will be made for Uttarakhand migrants
Image: Voter cards will be made for Uttarakhand migrants (Source: Social Media)

देहरादून: कोरोना काल में कई लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं और उन्होंने राज्य में वापसी कर ली है। कोरोना संकट काल में घर लौटे प्रवासियों के लिए अब निर्वाचन विभाग ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। जिन्होंने भी उत्तराखंड में वापस से पलायन कर लिया है उनके लिए निर्वाचन विभाग ने उत्तराखंड राज्य में मतदाता बनने के लिए रास्ता खोल दिया है। जी हां, अगर आप भी उत्तराखंड में वापस पलायन कर चुके हैं तो आपके पास उत्तराखंड में वोटर आईडी बनाने का एक सुनहरा अवसर निर्वाचन विभाग लेकर आया है। इसके लिए कुछ औपचारिकताएं हैं जिनका पूरा करना जरूरी होगा और आवेदन करना होगा। इसके बाद निर्वाचन विभाग उन लोगों के नाम की सूची तैयार करेगा और उत्तराखंड की मतदाता सूची में उन लोगों को जोड़कर वोटर आईडी कार्ड जारी करेगा। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पीएस रावत के अनुसार उत्तराखंड में चुनाव आने ही वाले हैं और उसको देखते हुए निर्वाचन विभाग मतदाता सूची में नए नामों को जोड़ने की मुहिम चला रहा है और सूची के शुद्धिकरण करने का कार्य भी जोरों शोरों से चल रहा है

ये भी पढ़ें:

यह भी पढ़ें - उत्तराखंड मौसम समाचार: अगले 4 दिन बारिश-बर्फबारी का दौर..9 जिलों में बढ़ेगी ठिठुरन
उत्तराखंड में वापस आने वाले प्रवासियों के लिए भी उत्तराखंड में मतदान करने के रास्ते निर्वाचन विभाग ने खोल दिए हैं। आने वाले 12 और 13 दिसंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा जिसमें सभी बीएलओ बूथ पर मौजूद रहेंगे और लोगों का निशुल्क फॉर्म भरा जाएगा। जो भी लोग कोरोनावायरस काल में अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे महानगरों से वापस उन्होंने उत्तराखंड में वापसी की है, उन लोगों का नाम भी मतदान सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पीएस रावत के अनुसार जिन लोगों को नए नाम जोड़ने हैं उन लोगों को फॉर्म नंबर 6 भरना होगा। नाम को हटाने के लिए फॉर्म नंबर 7 भरना होगा। किसी गलती को शुद्ध करने के लिए फॉर्म नंबर 8 भरना होगा। एनआरआई को भी से मौका दिया जाएगा। जी हां, बाहर देश से भी जो उत्तराखंड में वापस लौट कर आए हैं अब वे भी उत्तराखंड में मतदान कर पाएंगे। बस इसमें शर्त यह होगी कि उन्होंने किसी भी देश की नागरिकता न ली हो। उनको फॉर्म नंबर 6 के साथ अपने पासपोर्ट की प्रमाणित कॉपी लगानी होगी।