उत्तराखंड नैनीतालSection 144 in Nainital

नैनीताल में न्यू ईयर पर हुड़दंग मचाया तो खैर नहीं..धारा 144 लागू

नैनीताल घूमने जा रहे हैं तो इस खबर को ध्यान से पढ़ें। शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। क्रिसमस-न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान होने वाले हुड़दंग को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है।

Nainital News: Section 144 in Nainital
Image: Section 144 in Nainital (Source: Social Media)

नैनीताल: सरोवर नगरी नैनीताल। घूमने के शौकीनों की पहली पसंद। क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक यहां हजारों पर्यटक पहुंचते हैं। इस बार भी क्रिसमस-न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पर्यटकों ने होटल बुक करा लिए हैं। जश्न की तैयारियां जारी हैं, लेकिन बाहर से आए पर्यटकों ने अगर नैनीताल की शांति भंग करने की कोशिश की तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल जिला प्रशासन ने नैनीताल में धारा 144 लागू कर दी है। यह भी ऐलान किया है कि उल्लंघन किए जाने पर संबंधित के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल और इसके आस-पास के इलाकों में धारा 144 लागू रहेगी। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान होने वाले हुड़दंग को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। एसडीएम विनोद कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार रूसी बाईपास और नारायण नगर जैसे इलाकों में लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। जो लोग आदेश का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ धारा 188 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि नैनीताल के इन क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखना बड़ी चुनौती है।

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न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान पर्यटक हंगामा कर यहां रह रहे ग्रामीणों की मुसीबतें बढ़ाते हैं। जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति बनती है।ऐसी कोई स्थित पैदा ना हो, इसके लिए नारायण नगर और रूसी बाईपास समेत नैनीताल के आसपास के क्षेत्रों में धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। कुल मिलाकर प्रशासन पूरी सख्ती बरत रहा है। पर्यटकों की थर्मल स्क्रीनिंग करने और सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। कल से नैनीताल में जश्न शुरू हो जाएगा। क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए नैनीताल में होटलों की बुकिंग हो चुकी है। दोनों ही मौकों पर लोगों के यहां बड़ी तादाद में पहुंचने की उम्मीद है। इस दौरान हुड़दंगियों पर भी नजर रखी जाएगी। कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।