देहरादून: उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गृह विभाग ने लॉकडाउन की अवधि में कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने वालों के ऊपर दर्ज मुकदमों को वापस लेने का आदेश दिया है। जी हां, उत्तराखंड में लॉकडाउन की अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ना पहनने और बेवजह बाहर घूमने वालों के ऊपर आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं महामारी अधिनियम के तहत कई मुकदमे दर्ज हुए थे और गृह विभाग ने इन सभी मुकदमों को वापस लेने के आदेश जारी कर दिए हैं और इस आदेश के तहत तकरीबन 4500 मुकदमे वापस होंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कैबिनेट की पहली बैठक में यह फैसला लिया। जी हां, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद हाल ही में अपनी पहली कैबिनेट बैठक की थी और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया।
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सचिव गृह नितेश कुमार झा ने पुलिस महानिदेशक, सभी जिला मजिस्ट्रेट और सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। उस पत्र में यह कहा गया है कि शासन ने लॉकडाउन की अवधि में लगे सभी मुकदमे वापस लेने का निर्णय लिया है। पत्र में यह साफ तौर पर कहा गया है कि शासन के आदेशों पर तुरंत कार्यवाही हो और कार्यवाही के बाद शासन को अवगत भी कराया जाए। बता दें कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की पहली कैबिनेट बैठक में लॉकडाउन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस कहने का यह फैसला लिया गया था और उन्होंने इस फैसले पर तत्काल अमल करने के लिए भी कहा था मगर शासन स्तर से इस आदेश में स्पष्टता ना होने के कारण कई जिलों में इस पर कार्यवाही शुरू नहीं हुई लेकिन अब आदेश जारी होने के बाद राज्य भर के तकरीबन 4500 मुकदमे वापस होंगे।